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चंडीगढ़: बीएस-4 इंजन वाले वाहनों को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा मामला, केंद्र सरकार को नोटिस
Sun, 05 Jul 2020 05:36 PM IST
ajay kumar
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sun, 05 Jul 2020 05:36 PM IST
सार
- लॉकडाउन के बाद 10 दिन का मिला था समय, अधिकांश लोग नहीं करवा पाए रजिस्ट्रेशन
- खरीदारों ने वाहन रजिस्ट्रेशन की अनुमति के लिए लगाई हाईकोर्ट से गुहार
- केंद्र सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
बीएस-4 इंजन वाले वाहनों को अंतिम तिथि से पहले खरीदने और इसका रजिस्ट्रेशन न करवा पाने वाले खरीदारों ने इंसाफ के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। खरीदारों की ओर से कहा गया कि वाहन को बेचने से जुड़े नियम के बारे में उनको नहीं पता था जिसके चलते वाहन रजिस्ट्रेशन न होने के कारण वे पिस रहे हैं। हाईकोर्ट में याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य प्रतिभागियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट कनु ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएस 4 इंजन वाले वाहनों को बेचने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की थी। याचिकाकर्ता ने तारीख से बहुत पहले वाहन खरीद लिया था। वाहन खरीदने के बाद विश्व भर में कोरोनावायरस ने आतंक मचाया, जिसके चलते भारत में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लॉकडाउन होने के कारण याचिकाकर्ता सहित बहुत से लोग अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके।
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याची ने बताया कि इसके बाद भी 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु समय दिया गया था लेकिन लॉकडाउन के कारण ज्यादातर लोग इसका लाभ नहीं ले सके। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बीएस-4 वाहनों को लेकर मामला लंबित है। हाईकोर्ट ने मामले को अहम मानते हुए केंद्र सरकार सहित अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार को आदेश दिए हैं कि वह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वर्तमान स्थिति क्या है।
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