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चंडीगढ़ः 5 गांवों के लोगों को इस तारीख तक देना होगा टैक्स, मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 01 Nov 2018 03:23 PM IST
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चंडीगढ़ के गांव पलसौरा, हल्लोमाजरा, मलोया, कजेहड़ी और डड्डूमाजरा की कामर्शियल इमारतों पर प्रापर्टी टैक्स चार्ज करने संबंधी पब्लिक नोटिस नगर निगम ने जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर यहां पर रहने वाले लोगों को अपनी इमारतों का टैक्स जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का मौका दिया गया है। इस कार्यकाल के दौरान सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। ऐसा न करने वालों से एक जनवरी से ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा।
इसके तहत जहां टैक्स से छूट मिलनी बंद हो जाएगी, वहीं 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा 12 प्रतिशत ब्याज अलग से चार्ज किया जाएगा। गांव वासी पास के ओबीसी बैंक की किसी भी शाखा में टैक्स जमा करवा सकते हैं। इन पांच गांवों पर प्रापर्टी टैक्स 25 अक्तूबर 2017 से लागू माना जाएगा। मालूम हो कि प्रशासन नगर निगम को कई बार इन गांवों पर टैक्स लगाने के निर्देश दे चुका था, लेकिन जब नगर निगम नहीं माना तो प्रशासन को खुद ही इन गांवों में टैक्स लगाने की अधिसूचना जारी करनी पड़ी।
ये वे गांव हैं जो साल 2006 में प्रशासन से नगर निगम में शामिल हुए थे लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से इन गांवों की कामर्शियल इमारतों और दुकानों में प्रापर्टी टैक्स नहीं लगाया था। पुराने सर्वे के अनुसार यहां पर 4200 कामर्शियल दुकानें और इमारतें है, जिनसे प्रापर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार नए सिरे से भी इन गांवों का सर्वे करवाया जाएगा क्योंकि साल 2006 से लेकर अब तक यहां काफी दुकानें बढ़ गई हैं। शहर में प्रापर्टी टैक्स साल 2003 से लागू है लेकिन यह गांव साल 2006 में नगर निगम में शामिल हुए इसलिए इन पर प्रापर्टी टैक्स लगाने का निर्णय निगम के पार्षद वोट बैंक की राजनीति के कारण नहीं ले पा रहे थे।
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यह रेट लागू होगा
बेसमेंट 3.30 रुपये प्रति स्क्वायर फुट
ग्राउंड फ्लोर 6.60 रुपये प्रति स्क्वायर फुट
पहली मंजिल 5.50 रुपये प्रति स्क्वायर फुट
दूसरी मंजिल 4.40 रुपये प्रति स्क्वायर फुट
तीसरी मंजिल से ऊपर 3.30 रुपये प्रति स्क्वायर फुट
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इसके तहत जहां टैक्स से छूट मिलनी बंद हो जाएगी, वहीं 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा 12 प्रतिशत ब्याज अलग से चार्ज किया जाएगा। गांव वासी पास के ओबीसी बैंक की किसी भी शाखा में टैक्स जमा करवा सकते हैं। इन पांच गांवों पर प्रापर्टी टैक्स 25 अक्तूबर 2017 से लागू माना जाएगा। मालूम हो कि प्रशासन नगर निगम को कई बार इन गांवों पर टैक्स लगाने के निर्देश दे चुका था, लेकिन जब नगर निगम नहीं माना तो प्रशासन को खुद ही इन गांवों में टैक्स लगाने की अधिसूचना जारी करनी पड़ी।
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ये वे गांव हैं जो साल 2006 में प्रशासन से नगर निगम में शामिल हुए थे लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से इन गांवों की कामर्शियल इमारतों और दुकानों में प्रापर्टी टैक्स नहीं लगाया था। पुराने सर्वे के अनुसार यहां पर 4200 कामर्शियल दुकानें और इमारतें है, जिनसे प्रापर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार नए सिरे से भी इन गांवों का सर्वे करवाया जाएगा क्योंकि साल 2006 से लेकर अब तक यहां काफी दुकानें बढ़ गई हैं। शहर में प्रापर्टी टैक्स साल 2003 से लागू है लेकिन यह गांव साल 2006 में नगर निगम में शामिल हुए इसलिए इन पर प्रापर्टी टैक्स लगाने का निर्णय निगम के पार्षद वोट बैंक की राजनीति के कारण नहीं ले पा रहे थे।
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ग्राउंड फ्लोर 6.60 रुपये प्रति स्क्वायर फुट
पहली मंजिल 5.50 रुपये प्रति स्क्वायर फुट
दूसरी मंजिल 4.40 रुपये प्रति स्क्वायर फुट
तीसरी मंजिल से ऊपर 3.30 रुपये प्रति स्क्वायर फुट