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प्रापर्टी टैक्स से फौजियों को मिलेगी राहत!
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Sat, 09 Nov 2013 11:00 AM IST
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प्रापर्टी टैक्स में सैन्य अधिकारियों के साथ-साथ पूर्व सैनिकों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है।
अब तक इस कैटेगरी में 300 वर्ग गज से बड़े प्लाट के मालिकों को टैक्स से छूट नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इससे बड़े प्लाट के मालिक सैनिकों को भी टैक्स से राहत मिलेगी।
कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 नवंबर को गोहाना में होेने वाली रैली में सैनिकों को यह तोहफा दिया जाएगा।
नगर निगम की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के लिए दो कैटेगरी बनाई गई है।
इसमें सैन्य कर्मियों, अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के लिए 300 वर्ग गज से बड़े प्लॉट को प्रॉपर्टी टेक्स के दायरे में लाया गया है।
इस अधिसूचना पर पूर्व सैनिकों और अधिकारियों विरोध जताया था और प्रदेश के मंत्री और स्थानीय विधायक के समक्ष भी इस मामले को रखा था।
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अब तक इस कैटेगरी में 300 वर्ग गज से बड़े प्लाट के मालिकों को टैक्स से छूट नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इससे बड़े प्लाट के मालिक सैनिकों को भी टैक्स से राहत मिलेगी।
कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 नवंबर को गोहाना में होेने वाली रैली में सैनिकों को यह तोहफा दिया जाएगा।
नगर निगम की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के लिए दो कैटेगरी बनाई गई है।
इसमें सैन्य कर्मियों, अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के लिए 300 वर्ग गज से बड़े प्लॉट को प्रॉपर्टी टेक्स के दायरे में लाया गया है।
इस अधिसूचना पर पूर्व सैनिकों और अधिकारियों विरोध जताया था और प्रदेश के मंत्री और स्थानीय विधायक के समक्ष भी इस मामले को रखा था।