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अभी चूके तो नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Sat, 31 Jan 2015 04:04 PM IST
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नगर निगम ने साल -2014-15 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए नगर निगम ने शहर को तीन जोन में बांट दिया है। उसी हिसाब से लोगों को अब टैक्स चुकाना होगा।
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निगम कमिश्नर उमा शंकर गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में 28 फरवरी तक टैक्स भरने वालों को दस फीसदी तक छूट दी जाएगी। जबकि एक मार्च से 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स बिना किसी छूट से भरा जा सकेगा। जबकि एक अप्रैल से टैक्स सरकार की तरफ से निर्धारित पेनल्टी के साथ चुकाना होगा।
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जिक्रयोग है कि काफी समय से शहर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। लोगों की दलील थी कि जब शहर बसाया गया था तो उन्होंने सभी प्रकार के टैक्सों का भुगतान किया था। साथ ही ही सरकार ने भी वायदा किया था कि लोगों को किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बाद में उनके साथ धोखा किया गया है।
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ऐसे कर पाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान
प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने में लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किल न आए, इसके लिए भी नगर निगम की तरफ से पूरे प्रबंध किए गए हैं। निगम में जहां विशेष काउंटर बनाया गया है, वहीं, ऑन लाइन भी टैक्स भरे जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें mcmohali.org पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद वेबसाइट का होमपेज खुलेगा। जहां पर ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स का कॉलम बनाया गया है, उस पर जाकर आपको पूरा बयोरा दिया जा सकता है।