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लुधियाना: पावरकॉम ने दो कमरे का बिजली बिल 2.42 लाख रुपये भेजा, पीड़ित ने की शिकायत तो कही ये बात
Wed, 28 Jul 2021 01:00 AM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 28 Jul 2021 01:00 AM IST
सार
इस मामले में सीनियर एक्सईएन जगदीप सिंह गरचा का कहना है कि वह इस मामले को देख रहे हैं। उपभोक्ता के मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। हम मीटर भी चेक करवाएंगे और यह भी देखा जाएगा कि बिल ज्यादा क्यों आया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
पंजाब के लुधियाना के गांव जमालपुर में रहने वाले एक ट्रक चालक को पावरकॉम ने 2.42 लाख रुपये का बिजली बिल भेज दिया है। पीड़ित ट्रक चालक बिल को लेकर दफ्तर के चक्कर लगा रहा है लेकिन अधिकारी जांच की बात कहकर पल्लाझाड़ रहे हैं। आखिरकार पीड़ित कुछ नेताओं को लेकर पावरकॉम दफ्तर पहुंचा। अब उसे शिकायत निवारण कमेटी के समक्ष जाने के लिए कहा है। बिल को देख पीड़ित ट्रक चालक का कहना है कि अगर कोई हल नहीं निकला तो वह मरने के लिए मजबूर होगा।
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जानकारी के अनुसार गांव जमालपुर निवासी सतनाम सिंह एक ट्रक ड्राइवर है। वह दो कमरे के घर में रहता है। जनवरी 2021 में उसने अपना बिजली का मीटर बदलवाया था। मई में 2.32 लाख रुपये का बिजली बिल मिला। वह तुरंत बिजली अधिकारियों के पास अपना बिल लेकर पहुंचा, उसे कहा गया कि अगली बार बिल आने पर ठीक कर दिया जाएगा।
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मगर जुलाई में उसे इस बिल पर भी जुर्माना लगा दिया गया। अब उसे 2.42 लाख रुपये का बिल थमा दिया गया है। जब वह इसकी शिकायत लेकर दोबारा कार्यालय पहुंचा तो उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसे बिल भरने के लिए कहा गया। फिर उसने कुछ नेताओं से संपर्क किया।
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भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जतिंदर मित्तल, जतिंदर गोरियान और अन्य नेता सोमवार सतनाम सिंह को लेकर बिजली कार्यालय पहुंचे थे। यहां पर एसडीओ मानिक भनौट ने कहा कि बिजली का मीटर चेक किया गया है और जितनी यूनिट इस्तेमाल हुई हैं, उसका ही बिल लगाया गया है। अगर उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो वह इसे शिकायत निवारण कमेटी के समक्ष रख सकता है।
भाजपा पूर्व प्रधान जतिंदर मित्तल ने कहा कि शिकायत निवारण कमेटी के पास व्यक्ति को जाने के लिए पहले एक वकील करना होगा। एक ट्रक चालक कितने चक्कर कमेटी के समक्ष लगा सकता है। पीड़ित ट्रक चालक का 70 से 80 गज का घर है, उसकी कीमत 2.50 लाख रुपये होगी। अगर पॉवरकाम ने पीड़ित को न्याय नहीं दिया तो वह संघर्ष करने पर मजबूर होंगे।