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'पद्मावत' विवाद, हरियाणा के कई जिलों में धारा 144, थिएटर मालिक बोले- हमें सुरक्षा दो

Thu, 25 Jan 2018 09:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 25 Jan 2018 09:38 AM IST
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police alert on padmaavat release, section 144 in Many dist
padmaavat - फोटो : File Photo
'पद्मावत' पर जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा के करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं फिल्म का देश भर में विरोध तोड़फोड़ के बाद सिनेमा घर संचालक सहमे हुए हैं, तो जिला प्रशासन और पुलिस की सांसें फूली हुई हैं।
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दर्शकों में यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। दूसरी तरफ सिनेमा घर संचालक रिलीजिंग के लिए प्रशासन की ओर देख रहे हैं। वह शासन से मिलने वाले निर्देशों का बुधवार शाम तक इंतजार करेंगे। हालांकि, एसपी का कहना है कि पद्मावत रिलीज करने वाले हॉल और मॉल को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
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सिनेमा घर संचालक सुधीर के साथ मॉल प्रबंधक रमेश सचदेवा ने अमर उजाला को बताया कि उन्होंने जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को असुरक्षा के संबंध में लिखित में दे दिया है। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रशासन उन्हें फिल्म रिलीज करने और पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, तब ही फिल्म रिलीज की जाएगी। अभी तक प्रशासन और पुलिस की ओर से इस संबंध में निर्देश और संदेश नहीं मिला है। वे प्रशासन के निर्देशों का बुधवार देर शाम तक इंतजार करेंगे। कोई जवाब नहीं मिला तो फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी।
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पद्मावत फिल्म रिलीज होने को लेकर धारा 144 लागू

police alert on padmaavat release, section 144 in Many dist
padmaavat - फोटो : File Photo
इसी वजह से अभी तक पोस्टर और प्रचार सामग्री भी नहीं लगाई गई है। उस समय तक न टिकट बुक की जाएगी और न ही यहां पूछने आ रहे दर्शकों को फिल्म रिलीज होने की गारंटी दी जाएगी।

उधर एसपी अभिषेक गर्ग का कहना है कि फिल्म रिलीज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए है और पुलिस व सामान्य प्रशासन फिल्म रिलीज न करने के निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने सिनेमा संचालकों को भरोसा दिया है कि पुलिस पूरी तरह से हर प्रकार की स्थिति से निपटने को तैयार है। 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होने के दिन भारी पुलिस बल मॉल के आसपास तैनात रहेगा।

पद्मावत फिल्म रिलीज होने को लेकर धारा 144 लागू
डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने पद्मावत फिल्म रिलीज होने के मद्देनजर शहर में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने करनाल शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जनहित में जारी किए है। पद्मावत फिल्म को लेकर राजपूत बिरादरी एवं अन्य संगठनों में काफी रोष है, इसी को मद्देनजर रखते हुए जारी आदेशों के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति के एक स्थान पर एकत्रित होने तथा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, उपमंडलाधीश करनाल और तहसीलदार करनाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 
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