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हाईकोर्ट में याचिका- 24 घंटे ड्यूटी से बेहद तनाव में पुलिस वाले, 8 घंटे की शिफ्ट का हो प्रावधान

Thu, 29 Aug 2019 11:20 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 29 Aug 2019 11:20 AM IST
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Plea in Punjab Haryana High Court for Eight Hours Shift for Police Employees
ड्यूटी देते पुलिस वाले - फोटो : फाइल फोटो
24 घंटे सातों दिन की ड्यूटी को तनाव का कारण बताते हुए पुलिस वालों के लिए भी 8 घंटे की शिफ्ट रखने और सप्ताह में एक छुट्टी का प्रावधान करने की अपील करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा।
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याचिका दाखिल करते हुए चंडीगढ़ के एक पुलिसकर्मी ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पुलिस एक्ट के अनुसार उनको 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी पर माना जाता है। व्यवस्था ऐसी है कि एक पुलिस वाले को दिन में 12 से 16 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है और वह भी बिना किसी सप्ताहिक अवकाश के। ऐसे में इसका बुरा प्रभाव उनकी सेहत और कार्यप्रणाली पर पड़ता है।
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याची ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2006 में एक कमेटी गठित की थी जिसने पुलिस के लिए कुछ सिफारिशें की गई थीं। इसमें यह भी शामिल था कि किसी भी स्थिति में पुलिसकर्मियों से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। यदि विशेष परिस्थितियों में 12 घंटे काम लिया जाता है तो इसके लिए उनको भुगतान करना होगा।

इन सिफारिशों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया गया था। बावजूद इसके हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अभी भी पुलिस को उसी तनाव से गुजरना पड़ रहा है। यदि सभी थानों में 8-8 घंटों की शिफ्ट के अनुसार  पुलिस की तैनागी की जाए तो इससे न केवल पुलिसकर्मियों को तनाव से राहत मिलेगी बल्कि वे बेहतर पुलिसिंग भी कर सकेंगे।
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