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हिंसा भड़काने के मामले में भाजपा सांसद के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Wed, 27 Apr 2016 06:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 27 Apr 2016 06:02 PM IST
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petition dismisses against BJP MP rajkumar saini in violence case
राजकुमार सैनी, एमपी - फोटो : ‌file photo

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में भाजपा सांसद राज कुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग संबंधी याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि अगर उनके पास सांसद सैनी के खिलाफ कोई सबूत है तो वे उसे लेकर पुलिस के पास जाएं।

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याचिकाकर्ता ने याचिका में सांसद राजकुमार सैनी की ओर से जाट आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए आंदोलन में भड़की हिंसा के लिए भी आरोपी करार दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट से सांसद सैनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर टिप्पणी की कि यह लग रहा है कि यह याचिका जाट नेताओं की ओर से दाखिल की गई है। इससे पहले कोर्ट ने इस याचिका पर कहा था कि केवल किसी एक नेता को आरक्षण आंदोलन की हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना सही नहीं है। 
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याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि आंदोलन के दौरान भाजपा सांसद की भूमिका आंदोलन को उग्र बनाने की थी, इसलिए अदालत राज कुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी करे। याची ने यह भी कहा कि सैनी पर कार्रवाई से ऐसा संदेश जाएगा, जिससे आगे कोई इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा।

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