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E Stamp Paper : पंजाब में कागजी स्टांप पेपर का चलन समाप्त, सरकार ने की शुरू की ई-सुविधा, बचेंगे 35 करोड़
Thu, 02 Jun 2022 02:15 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 02 Jun 2022 02:15 AM IST
सार
अब अलग-अलग कीमत के स्टांप पेपर ई-स्टांप के रूप में कंप्यूटर प्रिंट-आउट की ओर से उपलब्ध होंगे। ई-स्टांप को किसी भी स्टांप विक्रेता या पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जा सकेगा।
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
पंजाब सरकार द्वारा राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में कागजी स्टांप पेपर का चलन समाप्त कर दिया है। अब अलग-अलग कीमत के स्टांप पेपर ई-स्टांप के रूप में कंप्यूटर प्रिंट-आउट की ओर से उपलब्ध होंगे। ई-स्टांप को किसी भी स्टांप विक्रेता या पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जा सकेगा।
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इस सुविधा की शुरुआत करने के बाद पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बुधवार को बताया कि पहले यह सुविधा केवल 20,000 रुपये से ऊपर के स्टांप पेपरों पर उपलब्ध थी। अब यह सुविधा एक रुपये के स्टांप पेपर तक कर दी है, यानी सभी स्टांप पेपर अब ई-स्टांप के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस निर्णय से सालाना करीब 35 करोड़ रुपये की बचत होगी, जो स्टांप पेपरों की छपाई पर खर्च होते थे।
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इसके अलावा आम लोगों को बिना किसी मुश्किल के स्टांप पेपर उपलब्ध होंगे, क्योंकि पहले कई बार स्टांप पेपर लेते समय आम लोगों को दिक्कत आती थी या स्टांप विक्रेता के पास स्टांप पेपर उपलब्ध नहीं होते थे या लोगों को अधिक दामों पर मुहैया करवाए जाते थे। उन्होंने बताया कि ई-स्टांप प्रणाली को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन (ई-ऑफिस/188125-एसटी-2/7616, तिथि 27.05.2022) जारी किया जा चुका है।
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जिम्पा ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा स्टांप विक्रेता को एक रुपये से 19,999 रुपये तक के ई-स्टांप पर 2 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाएगा, जबकि आम लोगों को स्टांप पेपर पूरे दाम पर ही मिलेंगे। उदाहरण के रूप में 100 रुपये वाला स्टांप पेपर 100 रुपये में ही मिलेगा और लोगों को इस पर कोई अतिरिक्त कमीशन नहीं देना होगा। यह कदम स्टांप पेपरों में होने वाली हेराफेरी को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
पांच ई-सुविधाएं भी शुरू
राजस्व विभाग द्वारा पांच अन्य ई-सुविधाएं भी शुरू की गई हैं जिनमें कर्ज/हाईपोथीकेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ प्लेज, हलफिया बयान और हलफनामा, डिमांड प्रोमिसरी नोट और इनडिमनिटी बॉन्ड शामिल हैं। ये दस्तावेज भी अब सीधे कंप्यूटर के जरिये ही जारी किए जा सकेंगे। राजस्व विभाग के सचिव मनवेश सिंह सिद्धू ने बताया कि इस सुविधा को भारत सरकार की नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ तालमेल करके शुरू किया गया है। इन सुविधाओं के लिए आम लोगों को बैंकों के अलावा किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं होगी।