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पेपर लीक मामले में यूटी प्रशासन को हाईकोर्ट की खरी-खरी, एसएसपी तलब

Fri, 10 Mar 2017 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 10 Mar 2017 09:24 AM IST
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paper leak case, UT administration, Punjab and haryana highcourt
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
पीयू की ओर से आयोजित जेबीटी/टीजीटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में बिजेंदर नैन और रविंदर बनिया की जमानत रद करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को खरी-खरी सुनाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तीन को जमानत मिली है तो दो की जमानत रद करने की अपील क्यों। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में एसएसपी से 17 मार्च तक जवाब मांगा है।
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पेपर लीक घोटाले में बिजेंदर नैन, रविंदर बनिया और दीपक कुमार यादव के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। बिजेंदर नैन को 2 नवंबर, रविंदर बनिया को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। 7 दिसंबर को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने तीनों को जमानत दे दी थी। दो आरोपी बिजेंदर नैन और रविंदर बनिया की जमानत रद करने के लिए प्रशासन हाईकोर्ट पहुंचा और कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है और जमानत रद नहीं हुई तो केस कमजोर होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि एक को छोड़ अन्य दो की जमानत रद करने की मांग क्यों की जा रही है।
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