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बकाया 9.63 लाख चुकाने के आदेश, गर्ग बोले- किराया जमा नहीं कराया तो कार्रवाई

Thu, 29 Sep 2022 02:30 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 29 Sep 2022 02:30 AM IST
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Orders to pay the outstanding 9.63 lakh, Garg said  action if the rent is not deposited
चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के सीईओ यशपाल गर्ग ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को आदेश जारी कर कहा है कि वह तुरंत धनास के आठ स्मॉल फ्लैट्स में चल रहीं डिस्पेंसरियों का बकाया किराया (9.63 लाख) तुरंत जमा कराएं। ऐसा नहीं होता है तो जैसे अन्य आवंटियों पर कार्रवाई होती है, स्वास्थ्य विभाग पर भी होगी।
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अमर उजाला के बुधवार के अंक में ‘साहब ने अपने ही विभाग को कह डाला...किराया नहीं भरा तो जड़ेंगे ताला’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद सीएचबी हरकत में आया और यह आदेश जारी किया गया। प्रकाशित खबर में बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग ने सीएचबी के आठ फ्लैट किराए पर ले रखे हैं लेकिन आज तक इनका किराया नहीं भरा। बकाया रकम 9.63 लाख रुपये हो चुकी है। अब सीएचबी ने डिफॉल्टर सूची जारी कर कार्रवाई की बात कही है। खास बात यह है कि सीएचबी और स्वास्थ्य विभाग दोनों के मुखिया एक ही अधिकारी हैं।
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खबर प्रकाशित होने के बाद बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग ने बुधवार सुबह ही बकाया किराया जमा करने का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जल्द बकाया राशि जमा नहीं की गई तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। यशपाल गर्ग ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी हैं। उन्होंने अपने ही विभाग के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
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बोर्ड ने फ्लैट्स का आवंटन रद्द करने की दी है चेतावनी
सीएचबी ने हाल ही में शहर के सभी स्मॉल फ्लैट्स के 599 रेंट डिफॉल्टरों की सूची जारी की है। इन्होंने पिछले कई वर्षों से किराया जमा नहीं कराया है। सभी पर बकाया राशि एक लाख से भी ज्यादा है। इसी में स्वास्थ्य विभाग के 8 फ्लैट हैं। बोर्ड ने कहा है कि अगर इन्होंने जल्द किराया जमा नहीं कराया तो फ्लैट के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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