Haryana: हरियाणा सरकार ने अपनाया सख्त रवैया, 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने का आदेश
अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, या पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को 1 अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।
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15 साल पुराने वाहनों को लेकर हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने एक अप्रैल 2023 तक 15 साल पूरे कर चुके सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन वाहनों को बदलने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने का भी निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इन निर्देशों का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को वाहन स्क्रैप पॉलिसी जारी की थी। इसके बाद हरियाणा सरकार भी पुराने वाहनों को लेकर अपनी राज्य की स्क्रैप नीति जारी कर चुकी है। इसमें 15 साल पुराने पेट्रोल वाले और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को स्क्रैप किया जाना है। हरियाणा सरकार ने एनसीआर में यह फैसला लागू कर रखा है।
अब हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी उन वाहनों को स्क्रैप करने का आदेश जारी किया है, जो 15 साल आयु पूरी कर चुके हैं। इनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र शासित प्रदेशों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, या पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को 1 अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव कौशल ने बताया कि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने से पर्यावरण में सुधार होगा, साथ ही पुराने वाहनों के रखरखाव लागत में कमी लाने में भी सहयोग मिलेगा।