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Chandigarh: पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का सरकारी आवास खाली करवाने पहुंची टीम, विरोध के बाद बैरंग लौटी
Wed, 08 Feb 2023 11:30 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 08 Feb 2023 11:30 AM IST
सार
तेज प्रकाश सिंह को यह कोठी नवंबर 2010 में आवंटित की गई थी। पिछले वर्ष एसडीएम सेंट्रल संयम गर्ग की तरफ से विभिन्न कारणों की वजह से कोठी को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। एसडीएम ने पब्लिक प्रेमिसेस (इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स) एक्ट 1971 के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 के तहत यह नोटिस जारी किया था।
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बेअंत सिंह की कोठी खाली करवाने पहुंचे अधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सरकारी कोठी को खाली करने का आदेश जारी हो गया है। चंडीगढ़ एसडीएम सेंट्रल ने सेक्टर-5 की कोठी नंबर-33 को खाली करने का आदेश जारी किया है। इस समय इस कोठी में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तेज प्रकाश सिंह रहते हैं। नोटिस की अवधि खत्म होने के बावजूद कोठी में रहने वालों ने कोठी खाली नहीं की तो मंगलवार को इंफोर्समेंट टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जब कार्रवाई शुरू की तो कोठी में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने विरोध किया, जिसकी वजह से टीम को बैरंग लौटना पड़ा।
तेज प्रकाश सिंह को यह कोठी नवंबर 2010 में आवंटित की गई थी। पिछले वर्ष एसडीएम सेंट्रल संयम गर्ग की तरफ से विभिन्न कारणों की वजह से कोठी को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। एसडीएम ने पब्लिक प्रेमिसेस (इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स) एक्ट 1971 के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 के तहत यह नोटिस जारी किया था। इसके लिए कोठी में रहने वालों को समय भी दिया गया था लेकिन तय समय के अंदर उन्होंने कोठी खाली नहीं की, जिसके बाद 23 जनवरी को फिर एसडीएम की तरफ से नोटिस जारी किया गया और खाली कराने के लिए एस्टेट ऑफिस के एक सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई।
एसडीएम ने इन आदेशों का पालन कराने के लिए मंगलवार को इंफोर्समेंट टीम कोठी पहुंची लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद टीम बैरंग लौट गई। अब बताया जा रहा है कि इंफोर्समेंट पुलिस सुरक्षा की मांग करेगी ताकि एसडीएम के आदेशों का पालन कराया जा सके।
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तेज प्रकाश सिंह को यह कोठी नवंबर 2010 में आवंटित की गई थी। पिछले वर्ष एसडीएम सेंट्रल संयम गर्ग की तरफ से विभिन्न कारणों की वजह से कोठी को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। एसडीएम ने पब्लिक प्रेमिसेस (इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स) एक्ट 1971 के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 के तहत यह नोटिस जारी किया था। इसके लिए कोठी में रहने वालों को समय भी दिया गया था लेकिन तय समय के अंदर उन्होंने कोठी खाली नहीं की, जिसके बाद 23 जनवरी को फिर एसडीएम की तरफ से नोटिस जारी किया गया और खाली कराने के लिए एस्टेट ऑफिस के एक सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई।
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एसडीएम ने इन आदेशों का पालन कराने के लिए मंगलवार को इंफोर्समेंट टीम कोठी पहुंची लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद टीम बैरंग लौट गई। अब बताया जा रहा है कि इंफोर्समेंट पुलिस सुरक्षा की मांग करेगी ताकि एसडीएम के आदेशों का पालन कराया जा सके।
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