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अलर्टः चंडीगढ़ में कल से ऑन द स्पॉट चालान का भुगतान, पुलिसकर्मियों को दिए गए डिवाइस
Thu, 02 Jul 2020 10:22 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमित गुप्ता, चंडीगढ़
अमित गुप्ता, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2020 10:22 AM IST
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फाइल फोटो
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ट्रैफिक पुलिस लाइन में लंबी-लंबी कतार में खड़े होकर चालान भुगतान करने का झंझट अब खत्म होने जा रहा है। शुक्रवार से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक ई-डिवाइस सिस्टम से ऑनलाइन पेमेंट करके मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकते हैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर शुक्रवार को इस डिवाइस को लांच कर ऑनलाइन चालान भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। वहीं, जिन चालकों का लाइसेंस कैंसिल होगा या वाहन जब्त किया जाएगा, उन्हें चालान का भुगतान पहले की तर्ज पर कोर्ट में ही करना पड़ेगा।
बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी, जिसे लागू करने में ट्रैफिक पुलिस को करीब नौ साल लग गए। इससे पहले यातायात नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस चालान काटकर वाहन चालक को रसीद थमा देती थी। इसके बाद चालक सेक्टर-29 स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन के चालान शाखा में घंटों कतार में लगकर चालान का भुगतता था।
सूत्रों के अनुसार, करीब 40 लाख कीमत की लगभग 150 ई-डिवाइस ट्रैफिक पुलिस ने खरीदीं हैं। इन्हें ट्रेनिंग के बाद विभाग अपने मुलाजिमों को देने जा रहा है। डिवाइस को लेकर शहर के अलग-अलग नाकों पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रहेगी। यानी अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो ई-डिवाइस से चालान काटकर मौके पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समेत अन्य ई-पेमेंट से आप अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं।
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जानकारी के मुताबिक, चालान का भुगतान केवल ऑनलाइन किया जाएगा, कैश में भुगतान की सुविधा नहीं होगी। बता दें कि बीते 2019 में ट्रैफिक पुलिस ने इससे पहले 32 ई-डिवाइस को ट्रायल बेस शुरू किया था, जिसे पूरी ट्रेनिंग के बाद शुक्रवार से लागू किया जा रहा है।
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बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी, जिसे लागू करने में ट्रैफिक पुलिस को करीब नौ साल लग गए। इससे पहले यातायात नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस चालान काटकर वाहन चालक को रसीद थमा देती थी। इसके बाद चालक सेक्टर-29 स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन के चालान शाखा में घंटों कतार में लगकर चालान का भुगतता था।
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सूत्रों के अनुसार, करीब 40 लाख कीमत की लगभग 150 ई-डिवाइस ट्रैफिक पुलिस ने खरीदीं हैं। इन्हें ट्रेनिंग के बाद विभाग अपने मुलाजिमों को देने जा रहा है। डिवाइस को लेकर शहर के अलग-अलग नाकों पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रहेगी। यानी अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो ई-डिवाइस से चालान काटकर मौके पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समेत अन्य ई-पेमेंट से आप अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं।
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जानकारी के मुताबिक, चालान का भुगतान केवल ऑनलाइन किया जाएगा, कैश में भुगतान की सुविधा नहीं होगी। बता दें कि बीते 2019 में ट्रैफिक पुलिस ने इससे पहले 32 ई-डिवाइस को ट्रायल बेस शुरू किया था, जिसे पूरी ट्रेनिंग के बाद शुक्रवार से लागू किया जा रहा है।
पहले कटे चालानों का ब्योरा भी बताएगी डिवाइस
बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस नेे आरएलए समेत आरटीओ ऑफिस का चालान सॉफ्टवेयर भी इस डिवाइस से कनेक्ट करवाया है। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस जिस वाहन का चालान करेगी, उस वाहन की चालान संबंधी नई, पुरानी सभी डिटेल ई-डिवाइस के जरिए पता लग जाएगी। इसके जरिए यह पता चल जाएगा कि वाहन चालक का इससे पहले चालान कटा हुआ है या नहीं। इस तरह बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड का दिया जाएगा।
ट्रैफिक स्टाफ का बोझ होगा कम
ई-डिवाइस का इस्तेमाल ट्रैफिक की ईस्ट डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन, साउथ डिवीजन और साउथ वेस्ट डिवीजन में किया जाएगा। शुक्रवार से ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर भुगतान राशि वसूलती दिखेगी, साथ ही अगर कोई वाहन चालक मौके पर भुगतान नहीं कर सकता तो वह चालान शाखा से भी भुगतान करवा सकता है। वहीं अधिकारियों के अनुसार, इस नई ई-डिवाइस के बाद ट्रैफिक लाइन में तैनात स्टाफ पुलिसकर्मियों का काम पहले के मुकाबले काफी हद तक कम हो जाएगा।
इन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कोर्ट में करना पड़ेगा भुगतान
ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार, वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने, रेड लाइट जंप करने, ड्रंकन-ड्राइव, ओवर स्पीड, साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाने, समेत अन्य नियमों के उल्लंघन पर भुगतान ई-डिवाइस से नहीं किया जाएगा। बल्कि पकड़े गए वाहन चालकों का रिकॉर्ड खंगालकर पहले की तर्ज पर कोर्ट में ही भुगतान करना पड़ेगा।
ट्रैफिक स्टाफ का बोझ होगा कम
ई-डिवाइस का इस्तेमाल ट्रैफिक की ईस्ट डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन, साउथ डिवीजन और साउथ वेस्ट डिवीजन में किया जाएगा। शुक्रवार से ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर भुगतान राशि वसूलती दिखेगी, साथ ही अगर कोई वाहन चालक मौके पर भुगतान नहीं कर सकता तो वह चालान शाखा से भी भुगतान करवा सकता है। वहीं अधिकारियों के अनुसार, इस नई ई-डिवाइस के बाद ट्रैफिक लाइन में तैनात स्टाफ पुलिसकर्मियों का काम पहले के मुकाबले काफी हद तक कम हो जाएगा।
इन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कोर्ट में करना पड़ेगा भुगतान
ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार, वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने, रेड लाइट जंप करने, ड्रंकन-ड्राइव, ओवर स्पीड, साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाने, समेत अन्य नियमों के उल्लंघन पर भुगतान ई-डिवाइस से नहीं किया जाएगा। बल्कि पकड़े गए वाहन चालकों का रिकॉर्ड खंगालकर पहले की तर्ज पर कोर्ट में ही भुगतान करना पड़ेगा।