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मान सरकार का बड़ा फैसला: अब पेट्रो कार्ड से मंत्रियों की गाड़ियों में भरा जाएगा तेल, महीने की पांच तारीख को ड्राइवरों को देना होगा हिसाब
Thu, 30 Jun 2022 08:44 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 30 Jun 2022 08:44 PM IST
सार
ड्राइवरों से कहा गया है कि किसी भी महीने का बिल निश्चित तारीख तक ना जमा होने की सूरत में पेट्रो कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और पेट्रो कार्ड के खो जाने की सूरत में ड्राइवर से पैसे जमा करवाए जाएंगे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों को मिली गाड़ियों के लिए पेट्रो कार्ड/फ्लीट कार्ड की सुविधा शुरू की है। वित्त विभाग ने इसकी सुविधा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय ने मंत्रियों के साथ चलने वाले ड्राइवरों को हिदायत दी है कि वह पेट्रोल पंप पर पेट्रो कार्ड की सुविधा उपलब्ध होने पर ही गाड़ी में तेल डलवाएंगे।
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पंप से मिली कंप्यूटराइज्ड पर्ची पर गाड़ी का नंबर अनिवार्य रूप से लिखवाएं, अपने पेट्रोल/डीजल के बिल लॉगबुक भरने के बाद हर महीने की पांच तारीख तक पंप से मिली दोनों पर्ची कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल समेत पूर्ण रूप से मुकम्मल और सत्यापन करवाकर जमा करवाएं। साथ ही समरी शीट पर रकम के साथ-साथ पैसे भी लिखें।
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ड्राइवरों से कहा गया है कि किसी भी महीने का बिल निश्चित तारीख तक ना जमा होने की सूरत में पेट्रो कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और पेट्रो कार्ड के खो जाने की सूरत में ड्राइवर से पैसे जमा करवाए जाएंगे। ड्राइवरों को यह भी हिदायत है कि तय सीमा से अधिक तेल न डलवाया जाए। ऐसा करने की सूरत में जिम्मेदारी ड्राइवर की होगी।
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ड्राइवरों से कहा गया है कि वह समरी शीट पर सारी जानकारी जैसे कि ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर और गाड़ी के अलॉटी मंत्री का नाम और मीटर रीडिंग शुरू से खत्म तक सही और साफ-सुथरा भरे और ड्राइवर के हस्ताक्षर और बटालियन नंबर लिखा हो। इस बीच परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कैबिनेट मंत्रियों से अपील की है कि गाड़ियों पर तैनात ड्राइवरों को हिदायतों का यथावत पालन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दें जिससे पेट्रो कार्ड की सुविधा को निर्बाध रूप से चलाया जा सके।