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Chandigarh News: अब विधवा व तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगा राज्य सम्मान पेंशन का लाभ

Tue, 05 Nov 2024 05:57 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 05 Nov 2024 05:57 PM IST
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Now widows and divorced daughters will also get the benefit of state honor pension.
सरकार ने पाॅलिसी में किया संशोधन, मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोज़गार विधवा या तलाकशुदा बेटियों (बशर्ते उनकी आय के अन्य स्रोत न हों) को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसमें अब सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों (उपमंडल अधिकारी नागरिक) को पत्र जारी किया है।

संशोधन के तहत राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में बराबर हिस्सा मिलेगा।
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