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डीसी की कार पर लाल नहीं अब होगी नीली बत्ती
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 11 Mar 2014 12:32 AM IST
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यूटी प्रशासन के सिर्फ तीन आईएएस अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी के अलावा मेयर को ही अपने वाहनों में लाल बत्ती लगाने का अधिकार होगा।
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यूटी प्रशासन की ओर से 8 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उपायुक्त के साथ साथ प्रशासन के कई अधिकारियों के वाहनों से लाल और नीली बत्ती उतर गई हैं।
प्रशासन ने यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 दिसंबर, 2013 को दिए गए फैसले के तहत लिया है। प्रशासन की ओर से जारी की गई अधिसूचना के तहत ड्यूटी के दौरान सिर्फ प्रशासक के सलाहकार, नगर निगम के मेयर, गृह सचिव, वित्त सचिव और आईजीपी ही अपने वाहनों पर लाल बत्ती का इस्तेमाल कर पाएंगे।
शहर में कानून व्यवस्था की देखरेख के लिए जिम्मेदार डीसी, अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम अपने आधिकारिक वाहनों पर नीली बत्ती का इस्तेमाल कर पाएंगे।
इनके अलावा ड्यटी मैजिस्ट्रेट की भूमिका निभाने वाले अधिकारी सिर्फ ड्यूटी के दिन अपने वाहन पर नीली बत्ती लगा पाएंगे। इनके अलावा कुछ पुलिस अधिकारियों और एंबुलेंस को भी नीली बत्ती लगाने का अधिकार दिया गया है।
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बिजली विभाग की मरम्मत के वाहनों और ट्रैफिक लाइट्स की मरम्मत के लिए वाहनों को आरेंज लाइट के इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है।
पीयू के कुलपति की कार पर भी लाल बत्ती लगी थी, लेकिन उन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने से पहले ही लाल बत्ती हटा दी थी।