फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   now 96 hour parole to prisoner for daughter wedding

बेटी की शादी के लिए अब कैदी को 96 घंटे पैरोल

Thu, 06 Mar 2014 01:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 06 Mar 2014 01:27 AM IST
विज्ञापन
now 96 hour parole to prisoner for daughter wedding

हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को अब बेटी की शादी के लिए 96 घंटे पैरोल मिलेगी। वहीं, बेटे की शादी के लिए पैरोल की अवधि बढ़ाकर 72घंटे हो जाएगी।

विज्ञापन


कैदियों की पूर्व रिहाई के मामले में बुधवार को हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में पेश हलफनामे में कहा कि हरियाणा बिल प्रिजनर गुड कंडक्ट बिल संशोधन के लिए विधानसभा को भेज दिया गया है।
विज्ञापन


चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने हलफनामे को रिकार्ड में लेकर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च के लिए निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट में पेश हलफनामे में हरियाणा सरकार ने जानकारी दी कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कैदियों के बारे में पॉलिसी तैयार करने के लिए 17 दिसंबर और 22 जनवरी को एक मीटिंग आयोजित की गई।


इस मीटिंग के बाद हरियाणा विधानसभा को 21 फरवरी को हरियाणा प्रिज़नर गुड कंडक्ट बिल संशोधन हेतू भेजा जा चुका है।

इस बिल को मंजूरी के बाद किसी भी कैदी को अब उसकी बेटी की शादी के लिए 48 घंटों की बजाय 96 घंटे के लिए पैरोल मिल पाएगी।

इसके अलावा बेटे की शादि के लिए भी अवधि को बढ़ा कर 72 घंटे कर दिया गया है। इसके साथ ही गंभीर मामलों में सजा काट रहे कैदियों को टैंपरेरी रिलीज केवल तभी मिल पाएगी जब उनकी पांच साल की सजा पूरी हो जाएगी।

इस पांच वर्ष की अवधि में ट्रायल का समय शामिल नहीं होगा। अन्य प्रकार के मामलों में सजा काटने वाले कैदियों को सजा होने के एक साल बाद पैरोल मिल पाएगी।

इसके अलावा छुट्टी केवल तभी मिल पाएगी जब कैदी ने तीन वर्ष जेल में बिताए हों। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर यह मामला उठाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed