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Hindi News ›   Chandigarh ›   Non-bailable warrant issued against Baba Ramdev

बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश

Thu, 15 Jun 2017 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Thu, 15 Jun 2017 09:23 AM IST
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Non-bailable warrant issued against Baba Ramdev
Baba Ramdev - फोटो : File Photo
बाबा रामदेव पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज कराने के लिए दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। 
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भड़काऊ भाषण देने के मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछली सुनवाई में बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 14 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये थे। लेकिन बाबा रामदेव कोर्ट में पेश नहीं हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछले वारंट का स्टेटस जानने के बाद बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही पुलिस को 3 अगस्त को बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिये। 
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बाबा रामदेव को पिछली सुनवाई के दौरान वारंट जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किये गये थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। 
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- ओपी चुघ, शिकायतकर्ता के वकील।

अगली स्लाइड में पढ़िए क्या था बाबा रामदेव का विवादित भाषण...

ये था बाबा रामदेव का विवादित भाषण

Non-bailable warrant issued against Baba Ramdev
बाबा रामदेव - फोटो : File Photo
अप्रैल 2016 में रोहतक की नई अनाज मंडी में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में बाबा रामदेव ने कहा था कि कानून नहीं होता तो वे भारत माता की जय नहीं बोलने वालों का सिर काट देते। इस मामले में कांग्रेस नेता सुभाष बतरा ने एसपी को शिकायत देकर मांग की थी कि रामदेव पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए।

सुनवाई नहीं होने के कारण बतरा ने कोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट ने एसपी को जांच करके रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। 23 मई 2016 को हुई सुनवाई में डीएसपी ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी।
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