फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   no revertion of promoted schedule cast employees

हजारों कर्मियों को हाईकोर्ट का बहुत बड़ा तोहफा

Sun, 29 Nov 2015 01:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 29 Nov 2015 01:25 PM IST
विज्ञापन
no revertion of promoted schedule cast employees

सामान्य वर्ग की याचिकाओं पर सुनवाई को टालते हुए हाईकोर्ट ने निचले वर्ग के हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा में एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में मिला आरक्षण फिलहाल वापस नहीं होगा।

विज्ञापन


प्रमोशन पा चुके एससी कर्मचारियों को रिवर्ट कराने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई को कोर्ट ने टाल दिया है।
विज्ञापन


इन याचिकाओं पर मुख्य मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद ही आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह कदम सरकार की ओर से पेश की गई उस अंडरटेकिंग पर उठाया है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि अपील की सुनवाई तक एससी कर्मचारियों की तरक्की वापस नहीं ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एससी कर्मचारियों को तरक्की में आरक्षण के लिए डाटा तैयार करने को कहा था, लेकिन पिछली सरकार ने डाटा के लिए कमेटी तो बना ली थी, लेकिन डाटा तैयार किए बिना एससी कर्मचारियों के लिए तरक्की में 20 प्रतिशत आरक्षण तय कर दिया था।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और पिछले साल नवंबर महीने में एकल बेंच ने तरक्की में आरक्षण की नोटिफिकेशन रद्द कर दी थी। इस फैसले को अपील में चुनौती दी गई थी और मौजूदा सरकार ने कहा था कि नए सिरे से डाटा तैयार कर तरक्की की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ताजा नोटिफिकेशन को फिर से चुनौती दी गई थी।

सामान्य वर्ग के आश्वासन पर सरकार टला रिवर्ट

इन अवमानना याचिकाओं का हवाला देते हुए सरकार ने डिवीजन बेंच से कहा कि दबाव की वजह से रिवर्ट किया जा रहा है। बेंच की ओर से नई नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की बात कहते ही सरकार ने कहा कि यदि सामान्य वर्ग के कर्मचारी अपील की सुनवाई तक दूसरी बेंचों में अवमानना याचिकाओं की पैरवी न करने का आश्वासन दें तो एससी कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जाएगा।


इस पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने आश्वासन दे दिया कि वह अवमानना याचिकाओं में फिलहाल पैरवी नहीं करेंगे। इसके साथ ही एससी कर्मचारियों की तरक्की वापस नहीं करने का रास्ता फिलहाल खुल गया है। हाईकोर्ट ने अपील की सुनवाई पांच दिसंबर के लिए स्थगित कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed