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अश्लील गीत मामले में यो यो हनी सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 27 Apr 2016 06:01 PM IST
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yoyo honey singh
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि यू-ट्यूब पर फर्जी अकाउंट बनाए जाने की रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने यह सवाल गायक यो यो हनी सिंह की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान किया, जिसमें हनी सिंह ने नवांशहर में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने फिलहाल सीएफएसएल रिपोर्ट आने तक एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।
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गायक हनी सिंह पर एक अश्लील गीत ‘मैं बलात्कारी...’ गाने और उसे यू-ट्यूब पर अपलोड किए जाने के आरोप में नवांशहर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। हनी सिंह ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका में कहा है कि आपत्तिजनक गीत उन्होंने नहीं गाया था बल्कि यह गीत किसी और व्यक्ति ने गाया है और यू-ट्यूब में हनी सिंह के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर अपलोड किया गया है। हनी सिंह की इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस गीत की आवाज और इससे जुड़ी सीडी की जांच चंडीगढ़ स्थित सीएफएसएल से कराए जाने के आदेश दिए थे।
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मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी तक सीएफएसएल से जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए जांच रिपोर्ट आने तक मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस हरी पाल वर्मा ने कहा कि जब तक सीएफएसएल से जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हनी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश नहीं दिए जा सकते, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी जवाब तलब कर लिया कि यू-ट्यूब पर फर्जी अकाउंट बनाए जाने के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस आदेश के साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 जुलाई तक स्थगित कर दी।
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