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72 घंटे से कम रुकने पर पंजाब में नहीं होना होगा क्वारंटीन, देना होगा ये घोषणा पत्र, पढ़ें- पूरी जानकारी
Tue, 14 Jul 2020 07:35 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 14 Jul 2020 07:35 PM IST
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
पंजाब में 72 घंटे से कम समय के लिए आने वालों को घरेलू एकांतवास से छूट दे दी गई है लेकिन उनको राज्य की सीमा पर चेक पोस्ट में सिर्फ औपचारिक स्व-घोषणा पत्र सौंपने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि यह रियायत परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों और अन्य कारोबारी यात्रियों आदि को देने का फैसला लिया है, जो यहां पहुंचने पर 72 घंटों से कम समय ठहरते हैं। ऐसे यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य एकांतवास से छूट देने का फैसला लिया गया। हालांकि पंजाब आने वाले बाकी घरेलू यात्रियों को घरेलू एकांतवास की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी।
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छूट पाने वाले यात्री को कोवा एप पर मुहैया प्रक्रिया के तहत चेक पोस्ट ऑफिसर को औपचारिक स्व-घोषणा पत्र सौंपना होगा। अपने मोबाइल पर कोवा एप डाउनलोड करना भी होगा। एप पर यात्रियों से संबंधित सूचना देने वाले कॉलम में अपनी जानकारी देने के अलावा यह घोषणा-पत्र देना होगा कि पंजाब में ठहरने के दौरान कोवा एप सक्रिय रखेंगे। यात्रियों को स्वेच्छा से बताना होगा कि वह किसी कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे और राज्य में पहुंचने के समय से लेकर वह पंजाब में 72 घंटों से अधिक समय तक नहीं ठहरेंगे। कोविड-19 से संबंधित किसी भी लक्षण का पता लगता है तो वह नियुक्त निगरानी टीम के साथ बातचीत करेंगे और तुरंत 104 नंबर पर कॉल करेंगे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जरूरी सावधानियों का सख्ती से पालन करना होगा और मास्क पहनने व सामाजिक दूरी आदि का पालन न करने पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह यदि वापसी करने के एक हफ्ते में किसी भी व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत पंजाब सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करनी होगी और संपर्क करके लोगों को ढूंढने में मदद भी करनी होगी।
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