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राम रहीम के सामने एक ही रास्ता, हाईकोर्ट के लिए अपील तैयार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 29 Aug 2017 09:45 AM IST
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राम रहीम सजा
- फोटो : SELF
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डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10-10 साल की दो सजा के बाद अब उनके पास केवल हाईकोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है। प्रावधानों के अनुसार डेरा प्रमुख के पास अपील दाखिल करने के लिए दो महीने का समय है।
अपील दाखिल करने में कोई देरी न हो इसलिए अपील अभी से तैयार कर ली गई है और संभवत: इसी सप्ताह अपील पर सुनवाई हो जाएगी। खास बात यह है कि हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली अपील में राम रहीम की ओर से पैरवी भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे करेंगे।
राम रहीम सजा के खिलाफ अपील करते हैं तो भी उनकी राह आसान नहीं होने वाली। आम तौर पर कोर्ट 10 साल की सजा की स्थिति में सजा का एक तिहाई हिस्सा काटने के बाद ही कैदी की सजा का निलंबन करने की अपील पर सुनवाई करता है।
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सूत्रों के अनुसार डेरा प्रमुख की तरफ से उसी दिन हाईकोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर ली थी जिस दिन डेरा प्रमुख को सीबीआई की पंचकूला कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस बाबत याचिका का ड्राफ्ट भी तैयार भी कर लिया गया है और भारत के पूर्व सालिसटर जनरल हरीश साल्वे उनकी तरफ से पैरवी करेंगे। संभवत: एक दो दिन में अपील सुनवाई के लिए आ सकती है।
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अपील दाखिल करने में कोई देरी न हो इसलिए अपील अभी से तैयार कर ली गई है और संभवत: इसी सप्ताह अपील पर सुनवाई हो जाएगी। खास बात यह है कि हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली अपील में राम रहीम की ओर से पैरवी भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे करेंगे।
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राम रहीम सजा के खिलाफ अपील करते हैं तो भी उनकी राह आसान नहीं होने वाली। आम तौर पर कोर्ट 10 साल की सजा की स्थिति में सजा का एक तिहाई हिस्सा काटने के बाद ही कैदी की सजा का निलंबन करने की अपील पर सुनवाई करता है।
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सूत्रों के अनुसार डेरा प्रमुख की तरफ से उसी दिन हाईकोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर ली थी जिस दिन डेरा प्रमुख को सीबीआई की पंचकूला कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस बाबत याचिका का ड्राफ्ट भी तैयार भी कर लिया गया है और भारत के पूर्व सालिसटर जनरल हरीश साल्वे उनकी तरफ से पैरवी करेंगे। संभवत: एक दो दिन में अपील सुनवाई के लिए आ सकती है।