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बच्चे के जन्म रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अहम खबर

Fri, 12 Dec 2014 11:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 12 Dec 2014 11:42 AM IST
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news related to birth ragistration

हरियाणा सरकार ने 15 वर्ष और इससे अधिक पुराने जन्म रजिस्ट्रेशन के मामलों में बच्चों के नाम के खाली कालम में बच्चे का नाम लिखवाने की छूट दी है। यह छूट 31 दिसंबर तक होगी।

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हरियाणा के चीफ रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), डॉ. डीपी लोचन ने बताया कि प्रदेश में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 और हरियाणा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2002 के तहत जन्म एवं मृत्यु के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
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उन्होंने कहा कि सरकार के नोटिस में आया है कि भारी संख्या में अभिभावकों ने जन्म रजिस्ट्रेशन के दौरान बच्चों के नाम के खाली छोडे़ गए कालम में अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं लिखवाया है।
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ऐसे मामले शहरी क्षेत्रों में अधिक हैं। उन्होंने कहा कि खाली कॉलम में नाम एक वर्ष तक नि:शुल्क और 15 वर्ष तक लेट फीस के साथ लिखवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह विशेष छूट पहली और अंतिम बार प्रदान की जा रही है।

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