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लोकसभा चुनाव लड़ना है तो पहले ये खबर पढ़ें
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 26 Feb 2014 12:51 PM IST
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हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगद ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
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बैंक खातों, संपत्ति और देनदारियों सहित विदेशी बैंकों या किसी अन्य संस्था में सभी की प्रकार की जमा, संपत्ति, निवेश और देनदारियों के जानकारी अब नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में देनी होगी।
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केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से संबंधित अपने शपथ पत्र में सभी जानकारियां देना सुनिश्चित करना होगा।
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उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा यह पाया गया है कि कुछ गैर सरकारी संस्थाएं और व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी के समय विदेशी बैंकों, संपत्तियों और विदेशों में निवेश की जानकारी सहित ऋणों और देनदारियों का शपथ-पत्र नहीं देते हैं।