फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   new guideline of election commision

लोकसभा चुनाव लड़ना है तो पहले ये खबर पढ़ें

Wed, 26 Feb 2014 12:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 26 Feb 2014 12:51 PM IST
विज्ञापन
new guideline of election commision

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगद ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

विज्ञापन


बैंक खातों, संपत्ति और देनदारियों सहित विदेशी बैंकों या किसी अन्य संस्था में सभी की प्रकार की जमा, संपत्ति, निवेश और देनदारियों के जानकारी अब नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में देनी होगी।
विज्ञापन


केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से संबंधित अपने शपथ पत्र में सभी जानकारियां देना सुनिश्चित करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा यह पाया गया है कि कुछ गैर सरकारी संस्थाएं और व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी के समय विदेशी बैंकों, संपत्तियों और विदेशों में निवेश की जानकारी सहित ऋणों और देनदारियों का शपथ-पत्र नहीं देते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed