{"_id":"5d942bf68ebc3e016a18225d","slug":"naina-chautala-filed-plea-in-punjab-haryana-highcourt-against-to-cancell-assembly-membership","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा विधानसभाः विधायकी रद्द करने के खिलाफ नैना चौटाला समेत चारों नेता पहुंचे हाईकोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरियाणा विधानसभाः विधायकी रद्द करने के खिलाफ नैना चौटाला समेत चारों नेता पहुंचे हाईकोर्ट
Wed, 02 Oct 2019 10:18 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 02 Oct 2019 10:18 AM IST
विज्ञापन
नैना चौटाला, पत्नी अजय चौटाला
- फोटो : अमर उजाला
हरियाणा विधानसभा स्पीकर द्वारा सदस्यता रद्द करने के फैसले को जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) नेता नैना चौटाला व तीन अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि मात्र मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना फैसला सुनाया है, जो न्याय संगत नहीं है।
इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला, राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर ने आयोग्य करार दिया था। पहले ये इनेलो के विधायक थे तथा विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने चार विधायकों को अयोग्य करार दिया है। एक अन्य शिकायत पर नसीम अहमद को अयोग्य करार दिया है। बिना इस्तीफा दिए इनेलो छोड़कर पहले कांग्रेस में और बाद में बीजेपी में शामिल हुए नसीम अहमद को भी सुनवाई के लिए नहीं पहुंचने पर एक्स पार्टी मानते हुए अयोग्य करार दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला, राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर ने आयोग्य करार दिया था। पहले ये इनेलो के विधायक थे तथा विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी।
विज्ञापन
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने चार विधायकों को अयोग्य करार दिया है। एक अन्य शिकायत पर नसीम अहमद को अयोग्य करार दिया है। बिना इस्तीफा दिए इनेलो छोड़कर पहले कांग्रेस में और बाद में बीजेपी में शामिल हुए नसीम अहमद को भी सुनवाई के लिए नहीं पहुंचने पर एक्स पार्टी मानते हुए अयोग्य करार दिया गया था।
विज्ञापन