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चाहे जाम लगे या लोग हों परेशान, फेस्टिवल सीजन में स्टॉल तो जरूर लगेंगे...कोई परवाह नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 17 Oct 2018 02:18 PM IST
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चंडीगढ़ में स्टाल
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फेस्टिवल सीजन में बाजारों में लगने वाले जाम और पार्किंग की समस्या पर जहां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, वहीं चंडीगढ़ नगर निगम को इसकी कोई परवाह नहीं है। नगर निगम फेस्टिवल सीजन में बाजारों की क्षमता के मुताबिक स्टॉल लगाने को मंजूरी नहीं देता बल्कि कमाई पर फोकस करता है। यही वजह है कि असीमित स्टॉल लगाने की मंजूरी दे दी जाती है, जिससे बाजारों में जाम और पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाती है। नगर निगम की इस लापरवाही से फेस्टिवल सीजन में बाजारों में पार्किंग और फुटपाथ पर भी बड़ी संख्या में दुकानें सज जाती हैं।
नगर निगम बाकायदा स्टॉल लगाने वालों से शुल्क वसूलता है। निगम से पर्ची कटवाने के बाद विक्रेता को जब कोई जगह नहीं मिलती तो वह पार्किंग, फुटपाथ और सड़क किनारे दुकानें लगा लेते हैं, जिससे समस्या खड़ी हो जाती है। अगर नगर निगम मार्किंग कर क्षमता के अनुसार स्टॉल की मंजूरी दे तो ऐसी दिक्कत का सामना न करना पड़े लेकिन नगर निगम के पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे ज्यादा मारामारी दिवाली के दिनों में स्टाल लगाने की रहती है। दिवाली से तीन दिन पहले से स्टाल लगाने की मंजूरी दी है। ऐसे में इस दिवाली पर बाजारों में लोगों को पैदल चलने तक की जगह नहीं मिलती।
दशहरा के लिए आज से कटेगी पर्ची, सेक्टर-17 में नहीं मिलेगी मंजूरी
दशहरा के लिए स्टॉल और फड़ी लगाने के लिए नगर निगम आज से शुल्क लेकर पर्ची काटेगा। जो लोग बिना पर्ची कटाए स्टॉल लगाएंगे उनकी पर्ची अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सब इंस्पेक्टर मौके पर ही काटेंगे। 17 से 19 अक्तूबर के लिए स्टाल लगाने की मंजूरी मिलेगी जबकि इसके बाद करवाचौथ (24 से 26 अक्तूबर) तक स्टाल लगाने की मंजूरी मिलेगी। दशहरा और करवाचौथ पर सेक्टर-17 को छोड़कर पूरे शहर में स्टॉल लगाने की मंजूरी दी जाएगी। सेक्टर-17 में सिर्फ दीवाली (5 से 7 नवंबर) पर स्टॉल लगाने की मंजूरी मिलेगी। नगर निगम कमिश्नर संजय झा का कहना है कि पार्किंग और लोगों के पैदल चलने के लिए तय फुटपाथ पर स्टॉल लगाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। तय जगह पर ही स्टाल लगे यह सुनिश्चित किया जाएगा।
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तीन दिन तक फड़ी लगाने का इतना होगा शुल्क
एरिया रेट (सर्विस टैक्स सहित)
20 वर्ग फुट तक 347
50 वर्ग फुट तक 666
100 वर्ग फुट तक 1328
225 वर्ग फुट तक 1994
500 वर्ग फुट तक 3321
एक हजार वर्ग फुट तक 9959
स्मॉल फड़ी 37
सेक्टर-22 में दोगुना होगा चार्ज
उक्त रेट शहर के सभी बाजारों के लिए तय किए गए हैं, लेकिन सेक्टर-22 में स्टॉल लगाने वालों से उक्त के मुकाबले दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। सेक्टर-22 में स्टॉल लगाने की सबसे ज्यादा मारामारी रहती है।
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नगर निगम बाकायदा स्टॉल लगाने वालों से शुल्क वसूलता है। निगम से पर्ची कटवाने के बाद विक्रेता को जब कोई जगह नहीं मिलती तो वह पार्किंग, फुटपाथ और सड़क किनारे दुकानें लगा लेते हैं, जिससे समस्या खड़ी हो जाती है। अगर नगर निगम मार्किंग कर क्षमता के अनुसार स्टॉल की मंजूरी दे तो ऐसी दिक्कत का सामना न करना पड़े लेकिन नगर निगम के पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे ज्यादा मारामारी दिवाली के दिनों में स्टाल लगाने की रहती है। दिवाली से तीन दिन पहले से स्टाल लगाने की मंजूरी दी है। ऐसे में इस दिवाली पर बाजारों में लोगों को पैदल चलने तक की जगह नहीं मिलती।
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दशहरा के लिए आज से कटेगी पर्ची, सेक्टर-17 में नहीं मिलेगी मंजूरी
दशहरा के लिए स्टॉल और फड़ी लगाने के लिए नगर निगम आज से शुल्क लेकर पर्ची काटेगा। जो लोग बिना पर्ची कटाए स्टॉल लगाएंगे उनकी पर्ची अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सब इंस्पेक्टर मौके पर ही काटेंगे। 17 से 19 अक्तूबर के लिए स्टाल लगाने की मंजूरी मिलेगी जबकि इसके बाद करवाचौथ (24 से 26 अक्तूबर) तक स्टाल लगाने की मंजूरी मिलेगी। दशहरा और करवाचौथ पर सेक्टर-17 को छोड़कर पूरे शहर में स्टॉल लगाने की मंजूरी दी जाएगी। सेक्टर-17 में सिर्फ दीवाली (5 से 7 नवंबर) पर स्टॉल लगाने की मंजूरी मिलेगी। नगर निगम कमिश्नर संजय झा का कहना है कि पार्किंग और लोगों के पैदल चलने के लिए तय फुटपाथ पर स्टॉल लगाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। तय जगह पर ही स्टाल लगे यह सुनिश्चित किया जाएगा।
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तीन दिन तक फड़ी लगाने का इतना होगा शुल्क
एरिया रेट (सर्विस टैक्स सहित)
20 वर्ग फुट तक 347
50 वर्ग फुट तक 666
100 वर्ग फुट तक 1328
225 वर्ग फुट तक 1994
500 वर्ग फुट तक 3321
एक हजार वर्ग फुट तक 9959
स्मॉल फड़ी 37
सेक्टर-22 में दोगुना होगा चार्ज
उक्त रेट शहर के सभी बाजारों के लिए तय किए गए हैं, लेकिन सेक्टर-22 में स्टॉल लगाने वालों से उक्त के मुकाबले दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। सेक्टर-22 में स्टॉल लगाने की सबसे ज्यादा मारामारी रहती है।