फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mother-in-laws filed petitions in women commission for compromise with daughter-in-laws

पहले बहू को सताया, फिर केस दर्ज होने पर समझौते के लिए आयोग पहुंची सास, बोली- हमारी गलती है

Fri, 09 Aug 2019 12:18 PM IST
खुशबू गोयल महबूब अली, अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
महबूब अली, अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 09 Aug 2019 12:18 PM IST
विज्ञापन
Mother-in-laws filed petitions in women commission for compromise with daughter-in-laws
फाइल फोटो
पहले बहू को सताया और फिर जब केस दर्ज हो गया तो समझौते के लिए सास आयोग पहुंच गई। ऐसे करीब 15 मामले सामने आए हैं। दहेज प्रताड़ना का डर पति से अधिक सास को सताने लगा है। दहेज प्रताड़ना से बचने के लिए प्रदेश के रोहतक, कुरुक्षेत्र, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद कई जिले की सास महिला आयोग में पत्र देकर बहू की वापसी की गुहार लगा रही है।
विज्ञापन


पत्र में लिखा जा रहा है कि उसकी गलती से ही बहू ने उसके बेटे और पति की शिकायत की है। बस एक बार फैसला करा दो, वह भविष्य में बहू को परेशान नहीं करेंगी। वह अपने बेटे और बहू को अलग देखना नहीं चाहती हैं। 15 मामलों में फैसला कराया जा चुका है।
विज्ञापन


पिछले दो माह में प्रदेशभर की 30 सास ने समझौते के लिए पत्र दिए हैं। इनमें से 15 मामलों में सुलह कराई जा चुकी है। बाकी में सुलह का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

- प्रतिभा सुमन, चेयरमैन, राज्य महिला आयोग

इस तरह के मामलों की बानगी

केस एक: सोनीपत के गोहाना निवासी महिला ने पांच जुलाई को महिला आयोग में पत्र देते हुए कहा कि उसके बेटे की शादी दो साल पहले रोहतक निवासी युवती के साथ हुई थी। बहू ने उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। महिला ने कहा कि वह काम नहीं करने को लेकर बहू को डांट देती थी, इस कारण ऐसा किया गया है। वह भविष्य में ऐसा नहीं करेंगी। इसके बाद महिला आयोग की चेयरमैन ने दंपति के बीच सुलह करा दी।

केस दो: रोहतक के सेक्टर तीन निवासी 50 वर्षीय महिला ने 2 जून को महिला आयोग को पत्र देते हुए कहा कि उसकी सोनीपत की रहने वाली पुत्रवधू ने परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। बताया कि मैं ही बहू को परेशान कर रही थी। अब भविष्य में कभी भी परेशान नहीं करूंगी। दोनों के बीच सुलह करा दी जाए। काउंसिलिंग के बाद महिला आयोग ने दंपति के बीच सुलह करा दी।

केस तीन: पानीपत के सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 21 मई को महिला आयोग को पत्र देते हुए कहा कि उसकी वजह से उसकी बहू ने बेटे और पति के खिलाफ झूठी परेशान करने की शिकायत दी है। जबकि वह खुद बहू को परेशान कर रही थी। अब भविष्य में परेशान नहीं करेंगी। सुलह करा दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed