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Chandigarh News: विधायक धर्म सिंह छौक्कर को बड़ा झटका, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका खारिज

Mon, 26 Feb 2024 08:51 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 26 Feb 2024 08:51 PM IST
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MLA Dharam Singh Chhaukkar's petition against ED action rejected.
एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर छौक्कर ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में याचिका
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के वारंट के खिलाफ भी लंबित थी उनकी अर्जी

चंडीगढ़। पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज एफआईआर व उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य याचिका में छौक्कर ने बताया कि ईडी ने उनके गुरुग्राम, दिल्ली व पानीपत में मौजूद आवास पर रेड की थी। मामला गुरुग्राम में जनवरी 2021 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा हुआ है। इस मामले में याची, उसके बेटों व अन्य पर धोखाधड़ी व ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में जांच की जा रही थी और इसी क्रम में ईडी ने यह कार्रवाई की थी। छौक्कर ने इस मामले से अपना कोई लेना-देना न होने व इस कार्रवाई को राजनीतिक रंजिश का नतीजा बताते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
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बाद में इस मामले में अर्जी दाखिल करते हुए छौक्कर ने ईडी की ओर से जारी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द करने की मांग की थी। इस का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि गिरफ्तारी के वारंट पर अमल न करने का आदेश एक तरह से अंतरिम जमानत जैसा होगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस अदालत की ओर से संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए छौक्कर की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है।
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