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ध्यान दें, चूके तो भरनी होगी भारी फीस
अमर उजाला मोहाली
Updated Sun, 29 Dec 2013 09:45 AM IST
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राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों एवं प्लॉटों को रेगुलर करने के लिए जो समय अवधि निर्धारित की है। उसे खत्म होने में अब तीन ही दिन शेष रह गए हैं।
दूसरी तरफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने साफ किया है कि जो लोग तय समय अवधि में अपने प्लॉटों और कॉलोनियों को रेगुलर नहीं कराएंगे। जनवरी में उन्हें निर्धारित फीस के अलावा अतिरिक्त अदायगी करनी होगी। वरना विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
इसके तहत पानी के कनेक्शन से लेकर बिजली का कनेक्शन तक काटा जा सकता है। साथ ही लोग प्लॉटों को आगे बेच तक नहीं पाएंगे।
जानकारी के मुताबिक गमाडा ने शहर में कुछ समय पहले सर्वे कराया था। उस समय गमाडा के एरिया में 610 के करीब अवैध कॉलोनियां सामने आई थीं। इसके बाद राज्य सरकार ने कॉलोनियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू की। कई बार समय अवधि भी बढ़ाई गई। लेकिन इसके बाद भी काफी लोगों ने कॉलोनियां रेगुलर करने के लिए आवेदन नहीं किया।
इसके बाद विभाग ने अब 31 दिसंबर तक प्लॉटों एवं कॉलोनियों की आखिरी मोहलत दी। जबकि इसके बाद लोगों को तय कीमत के साथ अतिरिक्त शुल्क भरना होगा।
एक जनवरी से प्लॉट मालिकों एवं भवन मालिकों को तय फीस के अलावा 20 प्रतिशत फ ीस भरनी होगी। जबकि काइलोनाइजर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त फीस भरनी होगी। 31 जनवरी के बाद अतिरिक्त शुल्क के साथ भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू
अवैध प्लॉटों एवं कॉलोनियों को रेगुलर करने संबंधी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की। हेल्पलाइन के लिए 0172-2210094 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट www.punjabregulaization.com पर कॉल करनी होगी। यह सारी सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई हैं।
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दूसरी तरफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने साफ किया है कि जो लोग तय समय अवधि में अपने प्लॉटों और कॉलोनियों को रेगुलर नहीं कराएंगे। जनवरी में उन्हें निर्धारित फीस के अलावा अतिरिक्त अदायगी करनी होगी। वरना विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
इसके तहत पानी के कनेक्शन से लेकर बिजली का कनेक्शन तक काटा जा सकता है। साथ ही लोग प्लॉटों को आगे बेच तक नहीं पाएंगे।
जानकारी के मुताबिक गमाडा ने शहर में कुछ समय पहले सर्वे कराया था। उस समय गमाडा के एरिया में 610 के करीब अवैध कॉलोनियां सामने आई थीं। इसके बाद राज्य सरकार ने कॉलोनियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू की। कई बार समय अवधि भी बढ़ाई गई। लेकिन इसके बाद भी काफी लोगों ने कॉलोनियां रेगुलर करने के लिए आवेदन नहीं किया।
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इसके बाद विभाग ने अब 31 दिसंबर तक प्लॉटों एवं कॉलोनियों की आखिरी मोहलत दी। जबकि इसके बाद लोगों को तय कीमत के साथ अतिरिक्त शुल्क भरना होगा।
एक जनवरी से प्लॉट मालिकों एवं भवन मालिकों को तय फीस के अलावा 20 प्रतिशत फ ीस भरनी होगी। जबकि काइलोनाइजर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त फीस भरनी होगी। 31 जनवरी के बाद अतिरिक्त शुल्क के साथ भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू
अवैध प्लॉटों एवं कॉलोनियों को रेगुलर करने संबंधी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की। हेल्पलाइन के लिए 0172-2210094 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट www.punjabregulaization.com पर कॉल करनी होगी। यह सारी सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई हैं।