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Punjab News: मीटर रीडर की सेवा समाप्त, रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल, नंगल में भी एक अधिकारी पर कार्रवाई

Thu, 26 May 2022 08:36 PM IST
ajay kumar अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला/नंगल (पंजाब)
अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला/नंगल (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Thu, 26 May 2022 08:36 PM IST
सार

नंगल नगर परिषद में पहली गाज कार्यकारी अधिकारी मनजिंद्र सिंह पर गिरी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से पंजाब सरकार के निकाय विभाग के प्रमुख सचिव विवेक प्रताप सिंह (आईएएस) ने बिना इजाजत स्वीपिंग मशीन खरीदने के आरोप में निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

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Meter reader service terminated after video of taking bribe goes viral in Punjab
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

मोगा के गांव चूहड़ चक में एक खपतकार से रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को मीटर रीडर बलविंदर सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पावरकॉम ने मीटर रीडर के दुर्व्यवहार और गलत कामों का गंभीर नोटिस लिया है। मीटर रीडर बलविंदर सिंह को कंपीटेंट सिनरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने ठेके पर नियुक्त किया था, जो पंजाब में बिजली खपतकारों के स्पॉट बिलिंग का ठेका संभाल रहा था। 

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कंपीटेंट सिनरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने बलविंदर सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। पावरकॉम ने इस कोताही का गंभीर नोटिस लिया है और यहां जारी बयान में पावरकॉम के प्रवक्ता ने साफ किया है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। उक्त फर्म से स्पष्टीकरण मांगा गया है और बाकी मीटर रीडरों की जांच करने का निर्देश दिया। 
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प्रवक्ता ने खुलासा किया कि पावरकॉम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए अजीतवाल थाने में मामला भी उठाया है। वहीं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे सारे केसों की पैरवी कानून के अनुसार की जाएगी। किसी भी मुश्किल स्थिति में खपतकार मोबाइल 9646175770 पर जानकारी दे सकते हैं।
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नंगल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी निलंबित
नंगल नगर परिषद में पहली गाज कार्यकारी अधिकारी मनजिंद्र सिंह पर गिरी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से पंजाब सरकार के निकाय विभाग के प्रमुख सचिव विवेक प्रताप सिंह (आईएएस) ने बिना इजाजत स्वीपिंग मशीन खरीदने के आरोप में निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबित कार्यकाल के दौरान उन्हें निकाय विभाग की शाखा तीन हेडक्वार्टर तय किया गया है। मनजिंद्र सिंह को पंजाब सिविल सेवाओं के नियमावली 1970 के नियम 8 के तहत दोष सूची बाद में जारी की जाएगी। 

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