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प्रतिबंधित दवाइयों के साथ मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार

Mon, 31 Aug 2020 11:09 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2020 11:09 PM IST
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Medical store operator arrested banned medicines
चंडीगढ़। सेक्टर-17 थाना पुलिस ने मनीमाजरा स्थित एक मेडिकल स्टोर के मालिक को 100 प्रतिबंधित कैप्सूल और 400 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहाली के गांव भांकरपुर निवासी हरप्रीत सिंह (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
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बीते रविवार को सेक्टर-17 थाना प्रभारी रामरतन शर्मा की अगुवाई में टीम परेड ग्राउंड कैट बिल्डिंग के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गया और वापस मुड़ने लगा लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम हरप्रीत सिंह बताया। तलाशी के दौरान उसके बैग से ट्रामाडोल (रिमडोल-50) के 100 कैप्सूल व ट्रामाडोल (क्लेवीडोल-100 आरएस) की 400 गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मनीमाजरा में सिंह मेडीकोज के नाम से मेडिकल स्टोर चलाता है। इस शॉप का लाइसेंस उसके एक दोस्त दविन्द्र शर्मा के नाम पर है, जिसे वह प्रति माह 5 हजार रुपये देता है।
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वहीं, दूसरी ओर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बलौंगी के रहने वाले शाहबाज मलिक (24) को 70 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ शुरू कर दी है कि वह प्रतिबंधित इंजेक्शन को कहां से खरीद कर लाया था और उसे कहां बेचने जा रहा था। बता दें कि हाल ही में क्राइम ब्रांच ने बुडै़ल स्थित एक मेडिकल स्टोर के मालिक को एक हजार प्रतिबंधित दवाइयां और 50 कफ सिरप के बोतलों के साथ गिरफ्तार कर चुकी है।
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