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Punjab: पंजाब विधानसभा कवरेज में विपक्ष की अनदेखी, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, 22 को होगी सुनवाई
Tue, 21 Nov 2023 08:11 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 21 Nov 2023 08:11 AM IST
सार
याची ने कहा कि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता को पूरा हक है कि वो विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को उनके मुद्दे उठाते हुए देखें। हाई कोर्ट से अपील की गई है कि विधानसभा कवरेज के दौरान सभी को पूरी कवरेज देने का निर्देश जारी किया जाए।
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पंजाब विधानसभा
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
पंजाब विधानसभा कवरेज में विपक्ष की अनदेखी का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान लाइव कवरेज में सिर्फ सरकार और उनके नेताओं को दिखाने और विपक्ष की अनदेखी का आरोप लगाया है।
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याचिका हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दायर की गई है और इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। बाजवा ने याचिका में बताया कि इस सरकार में जब भी विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाता है तो इसकी लाइव कवरेज के दौरान पूरा फोकस सरकार और इसके नेताओं पर होता है। विपक्ष के नेताओं और मुद्दों की पूरी तरह से अनदेखी की जाती है।
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याची ने कहा कि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता को पूरा हक है कि वो विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को उनके मुद्दे उठाते हुए देखें। हाई कोर्ट से अपील की गई है कि विधानसभा कवरेज के दौरान सभी को पूरी कवरेज देने का निर्देश जारी किया जाए। अभी यह याचिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्री में फाइल की गई है, जिस पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी।
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याचिका हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दायर की गई है और इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। बाजवा ने याचिका में बताया कि इस सरकार में जब भी विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाता है तो इसकी लाइव कवरेज के दौरान पूरा फोकस सरकार और इसके नेताओं पर होता है। विपक्ष के नेताओं और मुद्दों की पूरी तरह से अनदेखी की जाती है।
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याची ने कहा कि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता को पूरा हक है कि वो विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को उनके मुद्दे उठाते हुए देखें। हाई कोर्ट से अपील की गई है कि विधानसभा कवरेज के दौरान सभी को पूरी कवरेज देने का निर्देश जारी किया जाए। अभी यह याचिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्री में फाइल की गई है, जिस पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी।