पंचायत चुनाव: नामांकन के लिए 3 ये सर्टिफिकेट जरूरी
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पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए आठवीं, 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट देना जरूरी हो गया है। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (भिवानी) तक की जॉगिंग शुरू कर दी है।
चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता के कारण इन्हें हासिल करने के लिए रोजाना दर्जनों की तादाद में बोर्ड की दौड़ लगा रहे हैं। जैसे जैसे नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है बोर्ड में दौड़ लगाने वालों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है।
बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द से जल्द सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए शुक्रवार को भी एक दर्जन से अधिक उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट बनवाए, जिनमें अधिकतर पंचायत चुनाव के भावी उ मीदवार बताए जा रहे हैं।
सर्टिफिकेट के लिए हर संभव कोशिश कर रहे प्रत्याशी
हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए। लेकिन पंचायत चुनाव के मद्देनजर वहां सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए लाइन लंबी होती जा रही है।
आवेदकों का कहना है कि चूंकि चुनाव की उम्मीदवारी के लिए नामांकन की प्रक्रिया से पहले सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, इसलिए कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा पहले ही उतीर्ण कर ली है। लेकिन अब सर्टिफिकेट लेने पहुंच रहे हैं।
आवेदन के दिन ही सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को दो सौ रुपये का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन जल्द सर्टिफिकेट हासिल करने में किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहते हैं।
हर सुबह बोर्ड के द तर के बाहर दर्जनों की सं या में आवेदक होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले बोर्ड की बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से पंचायती चुनाव के लिए नामांकन को लेकर चिंताएं सता रही हैं।
जानकारी के मुताबिक रोजाना पंचायती चुनावों में नामांकन के 15-20 दावेदार बोर्ड पहुच रहे हैं। इस सं या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।