Haryana: सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिए फैसला
स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की और से हरियाणा के सभी जिला उपायुक्त और जिला सिविल सर्जनों को आदेश जारी किए गए हैं।
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हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जारी पत्र में हरियाणा में जहां 100 से अधिक की भीड़ होती है वहां और सरकारी कार्यालयों व मॉल आदि भीड़भाड़ वाले स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की और से हरियाणा के सभी जिला उपायुक्त और जिला सिविल सर्जनों को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा है कि इस ऑर्डर का पालन करवाया जाए।
24 घंटों में हरियाणा में 399 नए केस
पिछले 24 घंटों में हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 399 नए मरीज मिले हैं। अब कुल सक्रिय केसों की संख्या 1536 पहुंच गई है। संक्रमण दर 6.91 फीसदी चल रही है। शनिवार को गुरुग्राम में 173, फरीदाबाद 69, पंचकूला 51, करनाल, अंबाला 19-19, रोहतक 12, झज्जर 17, यमुनानगर 16, पलवल 8, सोनीपत 6, चरखीदादरी 3, हिसार 2, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी और पानीपत में 1-1 नया मरीज मिला है। राहत की बात ये है कि सक्रिय केसों में गंभीर मरीजों की संख्या न के बराबर है।
हरियाणा में बढ़ते केसों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लेने के आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं, जहां 100 से अधिक लोग एकत्र होते हैं, वहां मास्क अनिवार्य किया गया है। पिछले एक सप्ताह में नमूनों की संख्या भी बढ़ाई गई है और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।