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Bhiwani: बनवारीलाल हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन कारावास, कुल्हाड़ी से हमला कर ली थी जान
Wed, 30 Nov 2022 12:56 AM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 30 Nov 2022 12:56 AM IST
सार
न्यायालय ने बनवारीलाल की हत्या के दोषी रामनिवास, सोमबीर, राजू, सुरेंद्र, राजेंद्र, रोशनी और शरबती, निवासी ईशरवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के भिवानी में तोशाम क्षेत्र के गांव ईशरवाल के बनवारी लाल हत्याकांड मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर एक लाख 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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तोशाम पुलिस थाने में 2020 में मृतक बनवारी लाल के बेटे होशियार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। होशियार सिंह ने आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल 2020 को पूरा परिवार खेत में गेहूं की कटाई कर भरोटे बांध रहे थे। आरोप है कि खेत में काम कर रहे रामनिवास ने अपने परिवार व अन्य लोगों के साथ लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में होशियार के पिता बनवारीलाल के सिर में कुल्हाड़ी मारी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को चोटें आई थी।
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तोशाम पुलिस थाना में हत्या सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने बनवारीलाल की हत्या के दोषी रामनिवास, सोमबीर, राजू, सुरेंद्र, राजेंद्र, रोशनी और शरबती, निवासी ईशरवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने दोषियों को आईपीसी की धारा 302/149 में उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 148 के तहत एक साल की सजा व एक हजार जुर्माना, धारा 323/149 के तहत एक साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 325/149 के तहत तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 506/149 के तहत एक साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।