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सभी केंद्र... लॉरेंस का इंटरव्यू: राजस्थान के एडवोकेट जनरल को अगली सुनवाई पर वीसी से जुड़ने का आदेश

Wed, 21 Aug 2024 09:17 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2024 09:17 PM IST
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Lawrence interview: Advocate General of Rajasthan ordered to join VC on next hearing
-लॉरेंस बिश्नोई के जयपुर की सेंट्रल जेल से इंटरव्यू का मामले में आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जयपुर की सेंट्रल जेल से इंटरव्यू के मामले में अब कोर्ट मित्र की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर राजस्थान के एडवोकेट जनरल को वीसी के जरिये जुड़ने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेल से उगाही व धमकियों के मामलों का ब्योरा सौंपने का पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया है।


बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने बताया कि लॉरेंस का दूसरा इंटरव्यू जयपुर की सेंट्रल जेल में हुआ था और ऐसे में जांच कर रही एसआईटी के सामने अधिकार क्षेत्र की समस्या आएगी। कोर्ट मित्र ने राजस्थान सरकार को पक्ष बनाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के माध्यम से पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान के एजी को अगली सुनवाई पर वीसी के जरिये पेश होने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई पर लॉरेंस के हिरासत में हुए इंटरव्यू को लेकर गठित एसआईटी ने खुलासा किया था कि उसका पहला इंटरव्यू खरड़ सीआईए परिसर में हुआ था। सितंबर 2022 में रिकॉर्ड किया गया यह इंटरव्यू मार्च 2023 में जारी किया गया था। दूसरा इंटरव्यू राजस्थान के जयपुर की सेंट्रल जेल में हुआ था।
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