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Hindi News ›   Chandigarh ›   Justice Avneesh Jhingan refused to hear bail applications of accused of grabbing property in Chandigarh  

करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने का मामला: संजीव महाजन व इंस्पेक्टर राजदीप की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस अवनीश झिंगन का इनकार 

Tue, 15 Mar 2022 01:10 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 15 Mar 2022 01:10 PM IST
सार

इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पत्रकार संजीव महाजन व इंस्पेक्टर राजदीप सिंह ने चंडीगढ़ ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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Justice Avneesh Jhingan refused to hear bail applications of accused of grabbing property in Chandigarh  
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

चंडीगढ़ के सेक्टर-37 की करोड़ों रुपये की कोठी हड़पने के आरोपी पत्रकार संजीव महाजन और इंस्पेक्टर राजदीप सिंह की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से जस्टिस अवनीश झिंगन ने इनकार कर दिया है। नई बेंच निर्धारित करने के लिए उन्होंने इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है।

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चंडीगढ़ सेक्टर-37 की कोठी को हड़पने के मामले में पुलिस ने संजीव महाजन, सौरभ गुप्ता, खलेंद्र सिंह कादयान, अरविंद सिंगला, अशोक अरोड़ा, सतपाल डागर, राजदीप सिंह और शेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने मार्च 2017 में राहुल मेहता के घर की पहली मंजिल पर कब्जा कर लिया था। मेहता को प्रताड़ित करने के बाद कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए थे। बाद में उन्हें गुजरात में छोड़ दिया गया। 
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इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पत्रकार संजीव महाजन व इंस्पेक्टर राजदीप सिंह ने चंडीगढ़ ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले में इससे पहले इंस्पेक्टर राजदीप सिंह की कनाडा की नागरिकता की बात सामने आई थी। हाईकोर्ट द्वारा नागरिकता पर उठाए गए सवाल के जवाब में चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट को बताया था कि राजदीप सिंह की कनाडा की नागरिकता के बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। न ही राजदीप सिंह ने विभाग को ऐसी कोई जानकारी दी है।

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