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Chandigarh News: चेक बाउंस मामले में जालंधर के दोषी व्यक्ति को छह महीने की सजा
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चंडीगढ़। चार लाख रुपये चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने दोषी व्यक्ति को छह माह की कैद की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान जालंधर निवासी सुखवीर सिंह के तौर में हुई है। दोषी के खिलाफ मोहाली फेज-4 निवासी खेम चंद ने अदालत में याचिका दायर की थी।
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वह दोषी सुखवीर सिंह को पहले से जानते हैं और दोनों दोस्त हैं। रुपयों की जरूरत पड़ने पर सुखवीर सिंह ने उनसे संपर्क किया। दोषी ने शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपये लोन के तौर पर लिए थे लेकिन, कई दिनों तक उसने रुपये नहीं लौटाए। शिकायतकर्ता उससे कई बार अपने रुपये लौटाने के लिए कहा। इस पर दोषी ने 13 अगस्त 2017 को खेम चंद को एक लाख रुपये वापस कर दिए और चार लाख रुपये के का एक चेक दिया। शिकायतकर्ता ने 9 नवंबर 2017 को चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता 08 दिसंबर 2017 वकील के माध्यम कानूनी नोटिस भेजा। इसके बावदजू दोषी ने उपरोक्त चेक का भुगतान नहीं किया। इसके बाद उसके खिलाफ अदालत में चेक बाउंस की याचिका दायर की थी।
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शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वह दोषी सुखवीर सिंह को पहले से जानते हैं और दोनों दोस्त हैं। रुपयों की जरूरत पड़ने पर सुखवीर सिंह ने उनसे संपर्क किया। दोषी ने शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपये लोन के तौर पर लिए थे लेकिन, कई दिनों तक उसने रुपये नहीं लौटाए। शिकायतकर्ता उससे कई बार अपने रुपये लौटाने के लिए कहा। इस पर दोषी ने 13 अगस्त 2017 को खेम चंद को एक लाख रुपये वापस कर दिए और चार लाख रुपये के का एक चेक दिया। शिकायतकर्ता ने 9 नवंबर 2017 को चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता 08 दिसंबर 2017 वकील के माध्यम कानूनी नोटिस भेजा। इसके बावदजू दोषी ने उपरोक्त चेक का भुगतान नहीं किया। इसके बाद उसके खिलाफ अदालत में चेक बाउंस की याचिका दायर की थी।
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