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50 हजार की रिश्वत मामले में आईटीओ राकेश जैन को आज होगी सजा

Wed, 12 Feb 2020 08:54 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2020 08:54 PM IST
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ITO Rakesh Jain to be punished today in 50 thousand bribe case
चंडीगढ़। 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर (आईटीओ) राकेश जैन को सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13 (1)(डी), 13 (2) के तहत उन्हें दोषी करार दिया है। वीरवार को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
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इस मामले में राकेश जैन की मां कांता जैन को भी आरोपी बनाया गया था लेकिन ट्रायल के दौरान मौत के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई 2012 में रद्द कर दी गई थी। राकेश जैन और उनकी पत्नी सुनीता जैन के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का अन्य केस जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा है।
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टैक्स नोटिस को सेटल करने के लिए मांगी थी साढ़े तीन लाख की रिश्वत
2 फरवरी 2013 को सीबीआई ने रियल एस्टेट और शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा की शिकायत पर राकेश जैन को उनके घर से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अरोड़ा ने सीबीआई को दी शिकायत में कहा था कि उन्हें आयकर विभाग की ओर से आईटी एक्ट 1961 की धारा 142 (2) के तहत नोटिस आया था। इसके बाद आईटीओ राकेश जैन की ओर से कॉल आई और 2011-12 के टैक्स को लेकर अपने ऑफिस बुलाया। वहां बातचीत में जैन ने उन्हें टैक्स नोटिस को सेटल करने के लिए साढ़े तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगी। बातचीत के बाद यह सौदा ढाई लाख रुपये में तय हो गया। बाद में अशोक ने सूचना सीबीआई को दी तो टीम ने ट्रैप लगाकर जैन को उसके सेक्टर-22 स्थित घर से रिश्वत की पहली किस्त 50 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उनके घर से 23 लाख रुपये कैश समेत लाखों रुपये के सोने के गहने भी मिले थे।
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