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बरोदा उपचुनाव: 80 की उम्र पार कर चुके मतदाता वोटर पोस्टल बैलेट से करेंगे वोट, दिशा निर्देश जारी
Fri, 09 Oct 2020 09:42 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 09 Oct 2020 09:42 AM IST
सार
- निर्वाचन अधिकारी ने सोनीपत जिला प्रशासन को निर्देश
- नशीले पदार्थों की मूवमेंट पर नजर रखने की हिदायत दी
- आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए
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विस्तार
बरोदा उपचुनाव में दिव्यांग और अस्सी की उम्र पार के वोटर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इस दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बरोदा उपचुनाव के मद्देनजर सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नकदी, शराब और मादक पदार्थों की मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कोई मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाए।
अनुराग अग्रवाल वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपचुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए सोनीपत जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना के चलते दिव्यांग मतदाताओं और जिन मतदाताओं की आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने का निर्णय लिया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर मतदाता सूची में उनको अंकित किया जाए। साथ ही, जो पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहते हैं या पोलिंग स्टेशन पर आकर मतदान करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में सभी आवश्यक व्यवस्था अमल में लाई जाए।
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उन्होंने निर्देश दिए कि सुपरवाइजरी अधिकारी की मौजूदगी में सभी पोलिंग स्टेशनों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन पहले ही कर लिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पोलिंग स्टेशनों में इंटरनेट, बिजली, पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। कोविड-19 के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियां अमल में लाई जाएं। उपुचनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए।
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अनुराग अग्रवाल वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपचुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए सोनीपत जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना के चलते दिव्यांग मतदाताओं और जिन मतदाताओं की आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने का निर्णय लिया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर मतदाता सूची में उनको अंकित किया जाए। साथ ही, जो पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहते हैं या पोलिंग स्टेशन पर आकर मतदान करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में सभी आवश्यक व्यवस्था अमल में लाई जाए।
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उन्होंने निर्देश दिए कि सुपरवाइजरी अधिकारी की मौजूदगी में सभी पोलिंग स्टेशनों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन पहले ही कर लिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पोलिंग स्टेशनों में इंटरनेट, बिजली, पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। कोविड-19 के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियां अमल में लाई जाएं। उपुचनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए।