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Chandigarh News: पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोप में पति दोषी करार

Wed, 04 Oct 2023 02:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Oct 2023 02:06 AM IST
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Husband found guilty of attempting to murder wife
चंडीगढ़। जिला अदालत ने चार साल पहले पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार पति को दोषी करार दिया है। दोषी की पहचान चंडीगढ़ की कॉलोनी नंबर-4 के रहने वाले लाल बहादुर के रूप में हुई है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने अगस्त 2019 में पत्नी पर तेजधार हथियार से हमला कर हत्या के प्रयास के आरोपी लाल बहादुर को गिरफ्तार किया था।
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दर्ज मामले मुताबिक पीड़िता पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12 अगस्त 2019 को वह अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी। जैसी ही वह हल्लोमाजरा की डिस्पेंसरी के पास पहुंची तो पति ने उस पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। वह लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर गई। आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। महिला की शिकायत पर सेक्टर-31 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) व 498ए के तहत केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। हालांकि, मामले में चली अदालती कार्रवाई के दौरान कोर्ट ने प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी को बरी कर दिया था। मामले में अदालत ने आरोपी पति को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया है।
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