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उच्चाधिकारी से शिकायत करना मानहानि नहीं: हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 06 Feb 2016 11:21 PM IST
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उच्चाधिकारी से किसी कर्मचारी की शिकायत करना उस सूरत में भी मानहानि नहीं है, जब कर्मचारी पर लगा आरोप सिद्ध न हो पाया हो। इस ऑब्जर्वेशन के साथ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महिला पुलिसकर्मी की ओर से जेल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ दायर केस खारिज कर दिया है।
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मामले के अनुसार महिला सिपाही पर आरोप था कि उसने कोर्ट कांप्लेक्स में एक महिला और व्यक्ति को आपस में मिलवाया था। यह दोनों न्यायिक हिरासत में थे और उन्हें कोर्ट में लाया गया था।
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दोनों को कथित तौर पर मिलवाने के कारण संगरूर जेल सुपरिंटेंडेंट ने महिला सिपाही की शिकायत एसएसपी से की थी, लेकिन जांच में महिला सिपाही को क्लीनचिट दे दी गई थी।
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क्लीनचिट मिलने के बाद महिला सिपाही ने संगरूर सीजेएम क ी कोर्ट में जेल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था, जो वहां खारिज हो गया। संगरूर सीजेएम की कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
इसी पर हाईकोर्ट ने उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के साथ महिला सिपाही की याचिका रद्द करते हुए कहा है कि सीनियर को कर्मचारी की शिकायत करने में उस सूरत में भी मानहानि नहीं माना जा सकता, चाहे कर्मचारी को आरोप से क्लीनचिट मिल गई हो।