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हाईकोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला, महिला आयोग नहीं होगा भंग

Wed, 18 May 2016 10:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 18 May 2016 10:02 AM IST
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला आयोग को भंग करने के हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। महिला आयोग बरकरार रहेगा। कमलेश पांचाल अध्यक्ष और सुमन दहिया उपाध्यक्ष पद पर बनी रहेगी।
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आयोग की अध्यक्ष कमलेश पांचाल उपाध्यक्ष सुमन दहिया को पद से हटाने के सरकार के फैसले पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद इस फैसले को रद्द कर दिया गया। इससे पहले कमलेश पांचाल ने सरकार के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। वहीं, सरकार से पूछा था कि किन नियमों के तहत इन्हें हटाया गया है।
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गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 5 अगस्त को महिला आयोग को भंग करते हुए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटा दिया था। इस फैसले को गलत करार देते हुए कमलेश पांचाल ने याचिका लगाई थी। इस याचिका पर जस्टिस एसके मित्तल जस्टिस एचएस सिद्धू की बेंच ने सुनवाई की। पांचाल ने कहा था कि सरकार ने उन्हें झूठी शिकायतों के आधार पर हटाया है जो गलत नियमों के भी खिलाफ है।
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