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6672 पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार

Thu, 31 Mar 2016 09:34 AM IST
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़।
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Thu, 31 Mar 2016 09:34 AM IST
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High Court not ban recruitment for 6672 posts
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से अनुबंध आधार पर 6672 पदों पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती पर रोक के मामले में दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कंप्यूटर टीचरों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है।
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कंप्यूटर टीचरों ने उन्हें एक्सटेंशन देने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि सरकार ने नियमित भर्ती करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दोबारा ठेका आधार पर ही भर्ती की जा रही है, लिहाजा उन्हें नियमित भर्ती तक जारी रखना चाहिए। इस दलील के साथ ठेका आधार पर भर्ती रद्द करने और नियमित भर्ती तक इस पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कंप्यूटर टीचरों को आगे जारी रखने से मना कर दिया है।
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इस हिसाब से वह वीरवार के बाद सेवा में नहीं रह पाएंगे। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है और शिक्षा विभाग केनिदेशक से पूछा है कि नियमित भर्ती करने पर रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई चार अप्रैल को होगी।
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नियमित भर्ती को दिया था शपथ पत्र
पिछले वर्ष कंप्यूटर टीचरों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार नेेे उन्हें 31 मार्च तक ठेका आधार पर दोबारा से नौकरी में वापस लिया था, लेकिन एक मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में नियमित भर्ती जल्द करने का शपथ पत्र भी दाखिल किया था। अब एक बार फिर से सरकार की ओर से ठेका आधार पर नई भर्ती निकालने के कारण कंप्यूटर शिक्षकों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।
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