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कोर्ट पहुंचा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मामला

Tue, 11 Feb 2014 07:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 11 Feb 2014 07:40 PM IST
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High security number plates, now court hearing

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने पर चालान का मामला जिला अदालत में पहुंच गया है।

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चालान पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर अदालत ने अर्जी मंजूर कर ली है। मंगलवार को इस मामले में दोनों पक्षों में बहस हुई, जिसके बाद जिला अदालत ने 13 मार्च तक सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है।

इस तारीख को जिला अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में वकील अरविंद ठाकुर ने अर्जी दाखिल की है।

बहस के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से चालान पर जोर दिया जा रहा है जबकि जिस तय सीरीज के वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, उन वाहन के चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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आरएलए कार्यालयों में पूरा पूरा दिन व्यस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि 5-5 बार चक्कर लगाने के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग रही है।

ऐसे में चालान पर पाबंदी लगानी चाहिए जब तक पूरे शहर के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लग जाए। उन्होंने कहा कि छह माह तक चालान पर पाबंदी लगनी चाहिए।
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जिस तरह से आधार कार्ड बनाने के लिए हर सेक्टर में कैंप लगते हैं उसी तरह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए कैंप लगाने चाहिए।

वकील अरविंद ठाकुर का कहना है कि लोग छुट्टी लेकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आ रहे हैं। जबकि आरएलए कार्यालय का कहना है कि वाहन के मालिक का आना जरूरी है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

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