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सीटीयू कंडक्टर भरती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 24 Nov 2013 03:10 PM IST
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीटीयू कंडक्टर भरती प्रक्रिया में चंडीगढ़ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के निर्देशों पर रोक लगा दी है।
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कैट ने शुक्रवार को सभी आवेदकों की एक साथ परीक्षा लेने के निर्देश प्रशासन को जारी किए थे।
शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस सुरिंद्र गुप्ता पर आधारित विशेष खंडपीठ ने कैट के आदेशों पर रोक लगाकर निर्देश जारी किए।
इसके अनुसार अगर प्रशासन ने लिखित परीक्षा में शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को शामिल किया है, तो कोई भी उत्तर पुस्तिका चेक नहीं होगी और न ही इसका काई परिणाम घोषित किया जाएगा।
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हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश
हाईकोर्ट ने सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सील कवर में रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं कि प्रशासन एक सप्ताह के भीतर लिखित स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल करे।
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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन अगली सुनवाई के लिए भी ट्रिब्यूनल के समक्ष नए सिरे से अरजी दाखिल करे, ताकि ट्रिब्यूनल इस मामले का दिसंबर 2013 तक निपटारा कर दे।
कैट में शुक्रवार को ही वकील रविंद्र पाल सिंह ने 9 आवेदकों की अर्जी कैट में डाली थी, जिस पर कैट ने फैसला सुनाया था।
परीक्षा आयोजित करने को दी सलाह
शनिवार को 246 कंडेक्टरों की भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख थी। इसके लिए 45 हजार आवेदकों को ही योग्य ठहराकर रोल नंबर भेजे गए थे, जिसको लेकर बाकी हजारों आवेदकों में रोष था।
इस निर्णय से कैट ने सभी को राहत देकर फैसला सुनाया। सीटीयू ने जब कहा कि शनिवार को परीक्षा है और इतने कम समय में सभी 45 हजार आवेदकों को नहीं बुलाया जा सकता है।
इसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। इस पर कैट ने यह फैसला सुनाया कि इसके लिए सीटीयू संदेश भेजने के लिए एसएमएस, इंटरनेट और अन्य किसी माध्यम का प्रयोग करें।
कैट ने सीटीयू को परीक्षा की तारीख आगे करने की भी सलाह दी है। कैट ने कहा कि आवेदन करने वाले हर आवेदक को परीक्षा देने का अधिकार मिलना चाहिए।
वकील रविंद्र पाल सिंह ने दाखिल की थी अर्जी
वकील रविंद्र पाल सिंह का कहना है कि शुक्रवार को ही अर्जी दाखिल की गई थी। उनका कहना है कि कुल 45 हजार आवेदकों ने 246 कंडेक्टर की भर्ती के लिए फार्म भरा है।
उन्होंने इसके लिए शुल्क भी अदा किया है। अर्जी में कहा गया है कि नौकरी के लिए आवेदन करना और परीक्षा देना हर किसी का मौलिक अधिकार है जो कि आवेदक को मिलना चाहिए।
कैट के इन्हीं निर्देशों के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।