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3206 जेबीटी की भर्ती का असल रिकार्ड हाईकोर्ट ने किया तलब
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 19 May 2016 06:39 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : file photo
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हरियाणा में चौटाला शासन के दौरान भरती किए गए 3206 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति की वैधता पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को फैसला टल गया। इन टीचरों की नियुक्ति के बारे में एकल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान टीचरों की भर्ती संबंधी सारा रिकार्ड तलब किया था।
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बुधवार को सीबीआई ने भरती संबंधी अपनी जांच का सारा रिकार्ड फोटो प्रतियों को रूप में कोर्ट में पेश कर दिया। इस पर बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति जताते हुए कहा गया कि रिकार्ड डुप्लीकेट होने के कारण इससे छेड़छाड़ हो सकती है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को मामले की अगली सुनवाई असल रिकार्ड और उसकी सीडी कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किए।
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ओम प्रकाश चौटाला के शासन के दौरान हुई 3206 जेबीटी अध्यापकों की भरती में धांधली साबित होने के बाद चौटाला को जेल की सजा हो चुकी है। वहीं भर्ती हुई जेबीटी को हटाए जाने की मांग लेकर हाईकोर्ट की एकल बेंच के समक्ष पहुंचे रिजेक्ट उम्मीदवारों की याचिका पर एकल बेंच ने उक्त 3206 जेबीटी की भर्ती रद्द कर उन्हें हटाने के आदेश जारी किए थे। एकल बेंच के इसी फैसले के खिलाफ नौकरी कर जेबीटी ने डिविजन बेंच के समक्ष याचिका दायर कर कहा कि उन्हें नौकरी करते हुए 15 साल हो चुके हैं।
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ऐसी परिस्थितियों में उन्हें नौकरी से हटाना सही नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में शुरू से ही हरियाणा सरकार का यह रवैया रहा है कि कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए कि टीचर बेरोजगार न हों। टीचरों ने याचिका में इस बात का भी हवाला दिया कि हरियाणा सरकार इससे पहले भी कई अन्य कर्मचारियों, जिन्हें कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था, को अंयत्र एडजस्ट करती रही है। इसलिए 3206 जेबीटी के मामले में भी ऐसा ही कोई कदम उठाया जाए।