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Chandigarh News: हाईकोर्ट ने दिया आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश

Wed, 29 Oct 2025 08:59 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 29 Oct 2025 08:59 PM IST
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High Court directs extension of deadline for filing ITR
-पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट वाले करदाताओं को मिले राहत
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया है जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें अदालत ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि जब कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि उस तारीख से एक महीने बाद होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर-2025 है। ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि, रिटर्न दाखिल करने की तारीख से एक माह पहले यानी 30 सितंबर-2025 होनी चाहिए।
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