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चंडीगढ़: शगनप्रीत की जमानत व सुरक्षा याचिकाओं पर बहस पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Thu, 07 Jul 2022 06:31 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 07 Jul 2022 06:31 PM IST
सार
याची ने कहा कि वह विक्की मिड्डूखेड़ा हत्या की जांच में शामिल होने के लिए मोहाली आने को तैयार है लेकिन यह दोनों गैंगस्टर उसकी हत्या करवा सकते हैं। ऐसे में अग्रिम जमानत के साथ ही याची ने सुरक्षा देने की मांग की।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत ने विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में अग्रिम जमानत और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की हैं, उन पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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शगनप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला का पूर्व मैनेजर है और अपनी पहली याचिका में शगनप्रीत ने पिछले साल हुई विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है।
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इस मामले में शगनप्रीत पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। शगनप्रीत ने कहा है कि वह इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, ऐसे में उसे इस मामले में अग्रिम जमानत दी जाए। दूसरी याचिका में शगनप्रीत सिंह ने अपनी दूसरी याचिका में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जान का खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की है।
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शगनप्रीत सिंह ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है और अब ये दोनों उसकी भी हत्या भी करवा सकते हैं। याची ने कहा कि वह विक्की मिड्डूखेड़ा हत्या की जांच में शामिल होने के लिए मोहाली आने को तैयार है लेकिन यह दोनों गैंगस्टर उसकी हत्या करवा सकते हैं। ऐसे में अग्रिम जमानत के साथ ही याची ने सुरक्षा देने की मांग की।